Kanpur News : पुलिस से बदसलूकी करने वाले भाजपा नेता, भतीजे के खिलाफ मामला दर्ज

UPT | पुलिस से बदसलूकी करने वाले भाजपा नेता

Jun 30, 2024 13:34

कानपुर में बीते दिनों वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस से अभद्रता किए जाने पर भाजपा दक्षिण के जिला उपाध्यक्ष व उनके भतीजे पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आम चुनाव के रिजल्ट घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ...

Kanpur News : कानपुर में कुछ दिन पहले वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस से बदसलूकी करने के मामले में पुलिस ने भाजपा दक्षिण के जिला उपाध्यक्ष और उनके भतीजे के खिलाफ केस दर्ज किया है। आम चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए नेताओं की गाड़ियों से हूटर हटाने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद पुलिस दीप तिराहा के पास बैरिकेडिंग लगाकर गाड़ियों से हूटर और काली फिल्म उतरवा रही थी। इस दौरान जब पुलिस ने भाजपा दक्षिण के जिला उपाध्यक्ष की गाड़ी रोकी तो उन्होंने पुलिस से बदसलूकी की, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वही वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस ने जांच के बाद इस मामले पर कार्रवाई की है।

ये था मामला
बता दें कि बीते सोमवार को दीप तिराहे के पास पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर गाड़ियों से हूटर व काली फिल्म उतरवा रही थी। इसी दौरान भाजपा दक्षिण के जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र त्रिपाठी अपने भतीजे गौरव के साथ कार से कहीं जा रहे थे। बैरिकेडिंग के पास पहुंचने में पुलिस ने गाड़ी रोकी तो भाजपा नेता का पारा चढ़ गया। गाड़ी से उतरकर उन्होंने पुलिस से जमकर नोकझोंक की थी। पुलिस को सपा के इशारे में काम करने के आरोप लगाए थे। शैलेंद्र त्रिपाठी के भतीजे ने वीडियो बनाने पर दरोगा से फोन छीनने की कोशिश भी की थी। घटनाक्रम से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।

मुकदमा पंजीकृत
डीसीपी साउथ रविंद्र कुमार ने बताया कि मिल्क बोर्ड चौकी चार्ज राजेश सिंह के तहरीर पर दो के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। एसीपी बाबू पुरवा की जांच लंबित है। भाजपा नेता के तेवर बढ़ने पर पहले तो पुलिस बैकफुट पर आ गई थी। पुलिस ने सिर्फ 2000 रुपये का चालान काटकर बिना हूटर हटाये जाने दिया था। हालांकि घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पूरे मामले की जांच एसीपी बाबू पुरवा अमरनाथ यादव को दी गई थी। शनिवार को लोग सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बाल का प्रयोग, लोक सेवक के काम में बाधा डालना, लोक सेवक को धमकाना शांति भंग करने के इरादे से अपमान करना की धाराओं में शैलेंद्र त्रिपाठी व उनके भतीजे गौरव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है सभी धाराओं में 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है।

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