Kanpur News : आज से लागू हुए नए क़ानून को लेकर थानों पर आयोजित हुई चौपाल, नए कानून के तहत कानपुर में दर्ज हुआ पहला मुकदमा

UPT | नये नियम को लेकर लगी चौपाल

Jul 01, 2024 19:31

देश में आज से न्यायिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव हो गया। इसको लेकर आज कानपुर में चारों जोनों के थानों में उच्च अधिकारियों ने चौपाल लगाकर आम जनता को जागरूक…

Kanpur News : देश में आज से न्यायिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव हो गया। इसको लेकर आज कानपुर में चारों जोनों के थानों में उच्च अधिकारियों ने चौपाल लगाकर आम जनता को जागरूक किया। इसी क्रम में आज किदवईनगर थाने पर डीसीपी साउथ ने इलाके के संभ्रांत लोगों के साथ बैठकर एक कार्यशाला का आयोजन किया और आज से लागू होने वाली न्यायिक व्यवस्था को लेकर जानकारी दी और बताया कि इस नई न्यायिक वयस्था लागू होने से अब लोगों को कितनी राहत मिलने वाली है।

आज से देश की न्यायिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया
वहीं इस कार्यशाला के दौरान डीसीपी साउथ रविन्द्र कुमार ने बताया कि आज से देश की न्यायिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है।आज इसको साउथ के सभी जोनों में एक उत्सव के रूप में मनाया गया। नए कानून से जुड़ी सबकी प्रतियां भी दी गई। ब्रिटिश काल से चली आ रही आईपीसी, सीआरपीसी,और भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब बदल गए हैं। इनकी जगह अब भारतीय न्याय सहिंता,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है। इस नए नियम के तहत कानपुर के कल्याणपुर में आज भारतीय न्याय सहिंता के तहत धारा 79/296 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत हुआ है। आज न्यायिक व्यवस्था में हुए बदलाव को लेकर क्षेत्र के सभ्रांत लोगों के साथ बैठक कर इसकी जानकारी दी और क्षेत्रीय लोगों के माध्यम से अन्य लोगों को भी जागरूक करने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि आज से जो भी अपराध होंगे वह वीएनएस के अंतर्गत दर्ज होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि इसके लागू होने से अब लोगों को न्याय मिल सकेगा। पहले जो इसका नाम था वह भारतीय दंड सहिंता था जो अब भारतीय न्याय सहिंता,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तो इससे आप समझ सकते हैं कि यह आम जनता की दृष्टिकोण से कितनी ठीक है। अब हमें दंड की बात नहीं न्याय की बात करनी है।

कई नए नियम लागू किये गए
इसमें कई नए नियम लागू किये गए हैं जिसमें जीरो एफआईआर,ई एफआईआर का नियम लागू किया गया है। अभी तक जो डिजिटल सबूत मान्य नही होते थे वह अब मान्य होंगे। जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग उसको भी मान्य किया जाएगा और कोर्ट में जो सुनवाई होती है वह भी जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो सकेगी। वहीं उन्होंने मीडिया के माध्यम से अपील की जो नए कानून लागू हुए हैं वह लोग पढ़ें और उनको समझें।

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