बड़ी कार्रवाई : होली से पहले खाद्य विभाग की छापेमारी, दवाओं और खाद्य वस्तुओं के लिए गए नमूने

UPT | Ghaziabad News

Mar 19, 2024 21:55

गाजियाबाद में होली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से शहर में अलग-अलग जगहों पर छापामार कार्रवाई की गई...

Ghaziabad News : गाजियाबाद में होली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से शहर में अलग-अलग जगहों पर छापामार कार्रवाई की गई। टीम ने होली पर प्रयोग होने वाली खाद्य सामग्री के नमूने लिए गए। विभाग की टीम द्वारा छापा मारकर मिष्ठान भंडार, दवाओं की दुकान और किराना की दुकानों से नमूने लिए गए। इस दौरान विभाग की पूरी टीम साथ में रही। सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया है।      यह है पूरा मामला होली पर्व के अवसर पर जनपद गाजियाबाद में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी एनएन झा के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम बनाकर अभियान चलाया जा रहा। इस दौरान सिंघल स्वीट्स गोविन्दपुरम गाजियाबाद, महागणेश किराना स्टोर गोविन्दपुरम गाजियाबाद, परम्परा स्वीट्स राजनगर एक्सटेंशन, पूजा जनरल स्टोर राकेश मार्ग गाजियाबाद, वसुंधरा स्थित किराना की दुकान, मेट्रो मॉल, सिंघल स्वीट्स महेन्द्रा एंक्लेव गाजियाबाद, अग्रवाल स्वीट्स गोविन्दपुरम से खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्रित किए गए। इस दौरान छेना, स्वीट्स, बेसन, रंगीन कचरी, खोया, कलाकंद, फ्लेवर्ड मिल्क, रसभरी, छेना टोस्ट, नमकीन, रंगीन कचरी, मिल्क, पनीर, खोया, घी, बेसन, पापड, हल्दी पाउडर, कचरी, पनीर, आलू भुजिया, काजू बादाम नमकीन, छेना चमचम, खोया एवं नमकीन के नमूने संकलित किए गए।   छापा मारने वाली टीम खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा होली पर्व में प्रयुक्त होने वाले खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए अभियान चलाया गया। जिसके अंतर्गत खाद्य कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर छापे मारकर नमूने लिए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विजय कुमार, मीरा सिंह, जयपाल सिंह, निधि रानी, मोहित कुमार, सुरेंद्र कुमार चौरसिया, प्रेमचन्द्र, राकेश कुमार यादव, अंशुल पाण्डेय, महेन्द्र प्रताप सिंह, विनीता सिंह, शैलेंद्र सिंह, भावना अगरिया, नरेन्द्र कुमार, अमित कुमार सिंह द्वारा उक्त कार्रवाई की गई। सहायक आयुक्त खाद्य  अरविन्द कुमार यादव ने बताया कि सभी संकलित नमूनों को जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला में भेजा गया है। जांच के परिणाम आने के बाद खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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