सोनभद्र न्यूज़ : दोषी सगे भाइयों को 5- 5 वर्ष की कठोर कैद, 25- 25 हजार रूपये अर्थदंड

UPT | जिला कोर्ट सोनभद्र

Mar 13, 2024 21:42

जिला कोर्ट में बुधवार को साढ़े 12 वर्ष पहले कूड़ा फेंकने को लेकर रामानंद गुप्ता की बेरहमी से पीटने के मामले में सुनवाई हुई। अपर सत्र न्यायाधीश....

Short Highlights
  •  25- 25 हजार रूपये अर्थदंड न देने पर एक- एक वर्ष  की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
  •  घायल व्यक्ति को अर्थदंड की  धनराशि में से 25 हजार रूपये मिलेगी
  •  साढ़े 12 वर्ष पूर्व रामानंद गुप्ता की बेरहमी से हुई पिटाई का मामला
     
Sonbhadra News (Gyan Prakash chaturvedi) : जिला कोर्ट में बुधवार को साढ़े 12 वर्ष पहले कूड़ा फेंकने को लेकर रामानंद गुप्ता की बेरहमी से पीटने के मामले में सुनवाई हुई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एहसानुल्लाह खां की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी सगे भाइयों राजू उर्फ राजीव और रवि कुमार को 5- 5 वर्ष की कैद, 25- 25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक- एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं, घायल को अर्थदंड की धनराशि में से 25 हजार रूपये मिलेगी। 

लोहे की रॉड से की पिटाई
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, विष्णु गुप्ता पुत्र मोतीलाल गुप्ता निवासी रेलवे मार्केट रेनुकुट, थाना पिपरी, जिला सोनभद्र ने 17 अगस्त 2011 को पिपरी थाने में तहरीर दी थी। तहरीर में अवगत कराया था कि सुबह 6 बजे उसके बड़े भाई रामानंद गुप्ता घर की साफ सफाई करके कूड़ा फेंककर घर वापस आ रहे थे, तभी सगे भाइयों राजू और रवि पुत्रगण राजेंद्र प्रसाद ने गाली गलौज शुरू कर दिया और लोहे की रॉड से बेरहमी से पिटाई भी कर दिया। जिससे सिर में गंभीर चोट लगी और वे बेहोश हो गए। उन्हें तत्काल हिंडाल्को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत को देखकर डॉक्टरों ने वाराणसी रेफर कर दिया।

कोर्ट ने सुनाई 5-5 साल की सजा
इस तहरीर पर पुलिस ने सगे भाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। मामले की विवेचना करते हुए विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी सगे भाइयों राजू और रवि को 5- 5 वर्ष की कठोर कैद, 25- 25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जबकि घायल को अर्थदंड की धनराशि में से 25 हजार रूपये मिलेगी।

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