पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में बड़ा बदलाव : 1 अक्टूबर से पहले करें ये जरूरी काम, नहीं तो बंद हो सकता है खाता

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Sep 28, 2024 12:33

1 अक्टूबर 2024 से लागू होने वाले इन नए नियमों के तहत, यदि खाताधारक अपने खाते समय पर अपडेट नहीं कराते, तो उनका खाता निष्क्रिय हो सकता है और उन्हें कोई ब्याज नहीं मिलेगा।

New Delhi : केंद्र सरकार ने छोटे बचत खातों के नियमों में अहम बदलाव किए हैं, जिसका सीधा असर पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) खाताधारकों पर पड़ेगा। यह बदलाव विशेष रूप से उन खातों के लिए हैं जो एनआरआई (अप्रवासी भारतीय) या दादा-दादी द्वारा बिना कानूनी अभिभावकों के नाम पर खोले गए थे। 1 अक्टूबर 2024 से लागू होने वाले इन नए नियमों के तहत, यदि खाताधारक अपने खाते समय पर अपडेट नहीं कराते, तो उनका खाता निष्क्रिय हो सकता है और उन्हें कोई ब्याज नहीं मिलेगा।

PPF खातों पर असर
पीपीएफ खातों पर सबसे बड़ा असर एनआरआई खाताधारकों पर पड़ेगा। अभी तक एनआरआई खाताधारकों को उनके पीपीएफ खाते पर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट (POSA) की ब्याज दर के हिसाब से ब्याज मिलता था। यह ब्याज दर 30 सितंबर 2024 तक लागू रहेगी। लेकिन 1 अक्टूबर 2024 से यह ब्याज दर घटकर 0% हो जाएगी। इसका मतलब है कि यदि एनआरआई अपने खाते को नियमों के अनुसार अपडेट नहीं कराते, तो उन्हें कोई ब्याज नहीं मिलेगा। इसलिए, सरकार ने एनआरआई खाताधारकों को सलाह दी है कि वे समय रहते अपने खाते की जानकारी को अपडेट कर लें ताकि उन्हें ब्याज का लाभ मिलता रहे।

PPF खातों के नए नियम
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, नाबालिगों के नाम पर खोले गए पीपीएफ खातों पर तब तक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट (POSA) की ब्याज दर लागू रहेगी, जब तक कि बच्चा 18 वर्ष का नहीं हो जाता। 18 साल की उम्र के बाद, मानक पीपीएफ ब्याज दर लागू होगी और खाते की मैच्योरिटी की गणना उसी समय से की जाएगी। इसके अलावा, जिनके पास एक से अधिक पीपीएफ खाते हैं, उन्हें ध्यान रखना होगा कि केवल मुख्य खाते पर ही पीपीएफ की ब्याज दर लागू होगी। अन्य खातों में जमा राशि को मुख्य खाते में ट्रांसफर किया जाएगा और अतिरिक्त जमा राशि पर 0% ब्याज मिलेगा। 



सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) पर प्रभाव
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब वे खाते, जो दादा-दादी ने बिना माता-पिता के नाम पर खोले थे, उन्हें कानूनी अभिभावक या प्राकृतिक माता-पिता के नाम पर ट्रांसफर करना अनिवार्य होगा। सरकार का यह कदम खातों की पारदर्शिता बढ़ाने और किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए उठाया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि खाता संचालन सही तरीके से हो और भविष्य में किसी प्रकार की धोखाधड़ी न हो सके।

जरूरी काम
खाताधारकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने खातों को 1 अक्टूबर 2024 से पहले अपडेट कर लें। एनआरआई खाताधारकों को अपने पीपीएफ खातों की जानकारी समय पर अपडेट करने की सख्त सलाह दी गई है, ताकि उन्हें ब्याज मिलता रहे। साथ ही, सुकन्या समृद्धि योजना खाताधारकों को भी अपने खाते को कानूनी अभिभावकों या माता-पिता के नाम पर ट्रांसफर करने का काम तुरंत कर लेना चाहिए, अन्यथा खाता बंद हो सकता है।

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