सीतापुर। हुसैनगंज क्षेत्र में स्थित प्लाइवुड फैक्टरी की जमीन को लेकर प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
डीएम कोर्ट ने पहले फैक्टरी की जमीन को स्वामित्व विहीन संपत्ति घोषित कर उसे अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद राजस्व और निकाय की टीम फैक्टरी के गेट पर ताला लगाकर बोर्ड भी लगा चुकी थी।
डीएम कोर्ट का आदेश और आपत्तियां
डीएम कोर्ट ने जमीन पर दावा करने वालों में शामिल कानपुर के व्यापारी जफरुल्ला और उनके परिवार की आपत्तियों को खारिज कर दिया था। इस फैसले के बाद मेेसर्स प्लाइवुड प्रोडक्ट्स ने उच्च न्यायालय में रिट दायर कर डीएम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध चुनौती पेश की।
हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद स्थगन आदेश जारी किया और कहा कि जमीन पर वर्तमान स्थिति बनी रहेगी। साथ ही अदालत ने अपीलीय प्राधिकारी को लंबित अपील का यथाशीघ्र निस्तारण करने के निर्देश भी दिए हैं।
स्थानीय लोगों और फैक्टरी से जुड़े कामगारों में फिलहाल चिंता और अनिश्चितता बनी हुई है। फैक्टरी पर ताला व बोर्ड लगे होने से उत्पादन और सामान्य गतिविधियां प्रभावित हुई थीं। अब हाईकोर्ट के स्टे से किसी भी आगे की प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लग गई है।
अब अगला कदम अपीलीय प्राधिकारी की सुनवाई और उसके निस्तारण पर निर्भर होगा।ffected पक्षों को अदालत के निर्देशों के अनुसार इंतजार करना होगा। प्रभावित लोगों ने मामला जल्द सुलझाने की उम्मीद जताई है ताकि फैक्टरी की गतिविधियां फिर से शुरू हो सकें।
स्रोत: अमर उजाला

