Barabanki News : एडीजीपी ने कहा- 163 वर्ष बाद भारत में न्यायिक कानून लागू, जानें क्या है खास...

UPT | भारतीय न्याय संहिता 2023 की जानकारी देते एडीजीपी।

Jul 01, 2024 17:38

यूपी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसबी सिरोडकर सोमवार को बाराबंकी जिले के कुर्सी थाने पर पहुंचे। उन्होंने 1 जुलाई से लागू न‌ए कानून के बाबत आम जनमानस को जानकारी दी। उनके साथ बाराबंकी...

Barabanki News : यूपी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसबी सिरोडकर सोमवार को बाराबंकी जिले के कुर्सी थाने पर पहुंचे। उन्होंने 1 जुलाई से लागू न‌ए कानून के बाबत आम जनमानस को जानकारी दी। उनके साथ बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह, एएसपी चिरंजीव सिन्हा एवं फतेहपुर की सीओ डॉ. बीनू मौजूद रहीं।

ऐसा है नया कानून
एडीजीपी एसबी सिरोडकर ने कहा कि नया कानून अपराध पर प्रभावी नियंत्रण करने और न्याय दिलाने पर आधारित है। भारतीय चिंतन पर आधारित न्याय प्रणाली को सोमवार 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत न‌ए अपराध पर अंकुश लगाने के लिए न‌ए कानून में आनलाइन एफआईआर, जीरो एफआईआर, सामुदायिक सेवा, वीडियो मोबाइल रिकॉर्डिंग, अपराध से अर्जित धन की वसूली, अभियोजन की वापसी, पुलिस रिपोर्ट की आपूर्ति, पुलिस जांच, फास्ट ट्रैकिंग प्रक्रियाएं शामिल हैं। यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और  भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत पीड़ित को शत प्रतिशत न्याय दिलाने से संबंधित है। 

महिला उत्पीड़न पर अंकुश लगेगा
एडीजीपी ने बताया कि न‌ए भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। महिला से संबंधित अपराध में आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। इससे महिला उत्पीड़न पर अंकुश लगेगा। इस मौके पर नवांगतुक कुर्सी थाना प्रभारी गजेन्द्र प्रताप सिंह, एसआई कालिका प्रसाद, तेज बहादुर सिंह, गौरव सिंह, परमेंदर सिंह आदि मौजूद रहे।

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