कानपुर से बड़ी खबर : सपा विधायक इरफान सोलंकी राज्यसभा चुनाव में नहीं कर पाएंगे मतदान, कोर्ट ने खारिज की अर्जी

UPT | सपा विधायक इरफान सोलंकी

Feb 23, 2024 14:54

सपा विधायक इरफान सोलंकी ने राज्यसभा चुनाव में मतदान करने के लिए एमपीएमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। गुरुवार को सुनवाई करते हुए...

Kanpur News (सुमित शर्मा) : यूपी के कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जाजमऊ आगजनी मामले की सुनवाई अंतिम दौर पर चल रही है। सपा विधायक इरफान सोलंकी ने राज्यसभा चुनाव में मतदान करने के लिए एमपीएमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। गुरुवार को सुनवाई करते हुए इरफान की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। बचाव पक्ष के वकील की तरफ से झारखंड विधानसभा का हवाला दिया गया था। जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पुलिस अभिरक्षा में विधानसभा की कार्रवाई में शामिल हुए थे।

जाजमऊ थाना क्षेत्र स्थित डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा का प्लाट है। नजीर फातिमा का परिवार प्लाट में ट्टर और छप्पर डालकर रहता है। नजीर फातिमा ने आरोप लगाया था कि सपा विधायक और उनके भाई प्लाट पर कब्जा करना चाहते थे। बीते 7 नवंबर 2022 को परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। इसी बीच विधायक और उनके भाई ने झोपड़ी में आग लगा दी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 327, 427, 386, 504, 436, 506 और 120 के तहत मुकदमा किया था। इस मामले में इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत सात लोग जेल में हैं। इरफान महाराजगंज जेल में बंद हैं।

ट्रायल कोर्ट को अधिकार नहीं
सरकारी वकील भास्कर मिश्रा ने कोर्ट में इरफान सोलंकी अर्जी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इरफान की याचिका परोल या शॉर्ट बेल जैसी लग रही है। इसका निर्णय लेने का अधिकार ट्रायल कोर्ट को नहीं है। वहीं, इरफान के वकील मो आसिफ खान की तरफ से अर्जी में तर्क दिया गया था कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पुलिस अभिरक्षा में विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होकर विश्वास मत हासिल किया था। एमपीएलएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने गुरुवार को सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने इरफान की याचिका खारिज कर दी। दरअसल इरफान को हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं मिली है। मतदान केंद्र में पुलिस बल को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।

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