मां से अवैध संबंध के शक में बेटे की हत्या : हरदोई में कोर्ट ने पिता को सुनाई उम्रकैद की सजा

UPT | हरदोई न्यायालय

Oct 03, 2024 16:05

बेटे की हत्या के दोषी पिता को जिला जज राजकुमार ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसे मां को देने के आदेश दिया हैं। जुर्माना न देने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी....

Short Highlights
  • अदालात ने दोषी पर लगाया पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
  • शक के चलते अपने बेटे की लाठी से पीट-पीटकर हत्या की थी 
Hardoi News : उत्तर प्रदेश के हरदोई में पत्नी से अवैध संबंध के शक में पुत्र की हत्या के दोषी पिता को जिला जज राजकुमार ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसे मां को देने का आदेश दिया है। जुर्माना न देने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

मां से अवैध संबंध के शक में पिता ने की थी पुत्र की हत्या
लोनार क्षेत्र निवासी एक महिला ने 26 जुलाई 2019 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि उसका पुत्र ऋषिराम 25 जुलाई 2019 को घर के पास ही बने गोंड़ा में लेटा था। 26 जुलाई की सुबह करीब साढ़े नौ बजे ऋषिराम को जगाने गई तो वह मृत अवस्था में मिला। नाक और मुंह पर चोट के निशान थे। महिला ने बताया कि उसका पति भूरे पुत्र और उसके बीच अवैध संबंध का शक करता था और इसका आरोप भी लगाता था। इससे आए दिन झगड़ा होता था। 


पिता को अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा
घटना के बाद से आरोपी जेल में बंद है। पुलिस जांच में सामने आया था कि भूरे ने ऋषिराम की लाठी से पीट-पीट कर हत्या की थी। घटना से एक दिन पहले भी दोनों में विवाद हुआ था और उसने जान से मारने की धमकी दी थी। मामले में छह गवाहों को पेश किया गया। जिला जज ने सबूतों के आधार पर भूरे को दोषी पाया और उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी घटना के बाद से ही जेल में बंद है।

ये भी पढ़ें: Hardoi News : डीएम ने कलेक्ट्रेट में कई कार्यालयों का किया निरीक्षण, गंदगी और अव्यवस्था देखकर भड़के
 
ये भी पढ़ें: हरदोई के डीएम ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया : चारों तरफ मिली खामियां, गंदगी देखकर सीएमएस पर जताई नाराजगी

Also Read