प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से 8449 मदरसों को नोटिस जारी किए गए थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से मुख्य सचिव को लिखे पत्र को लेकर अपनी आपत्ति जताई थी। बोर्ड के मुताबिक देश के संविधान ने अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया है कि वे अपने पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। साथ ही इसका प्रबंधन करने का भी उनका हक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने भी मदरसों और पाठशालाओं को इस अधिनियम से छूट दी है।