अभी तक बिजली काटने व जोड़ने के शुल्क, डिस ऑनर्स चेक, बिजली चोरी, ओटीएस रजिस्ट्रेशन, नये कनेक्शन के लिए मीटर कास्ट, न्यू कनेक्शन पर जले हुए मीटर को बदलने आदि पर जो 18 प्रतिशत जीएसटी वसूल की जाती थी, उस पर अब पूरी तरह से रोक लग गई है। अब वह वसूल नहीं की जाएगी।