बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत : इन 17 सेवाओं पर जीएसटी खत्म, अब जेब पर नहीं पड़ेगा बोझ

UPT | UP Electricity

Oct 21, 2024 20:19

अभी तक बिजली काटने व जोड़ने के शुल्क, डिस ऑनर्स चेक, बिजली चोरी, ओटीएस रजिस्ट्रेशन, नये कनेक्शन के लिए मीटर कास्ट, न्यू कनेक्शन पर जले हुए मीटर को बदलने आदि पर जो 18 प्रतिशत जीएसटी वसूल की जाती थी, उस पर अब पूरी तरह से रोक लग गई है। अब वह वसूल नहीं की जाएगी।

Lucknow News : यूपी के बिजली उपभोक्ताओं पर अब विभिन्न कार्यों के लिए जीएसटी का भार नहीं पड़ेगा। इससे उन्हें हमेशा के लिए राहत मिल गई है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश में भी पावर कारपोरेशन की तरफ से 17 सेवाओं से जीएसटी को समाप्त कर दिया गया है। भारत सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना में अनेक सेवाओं पर वसूली जाने वाली 18 प्रतिशत जीएसटी को समाप्त कर दिया गया है। 

अब केवल डिपॉजिट वर्क पर देनी होगी 18 प्रतिशत जीएसटी
इसी कड़ी में अभी तक बिजली काटने व जोड़ने के शुल्क, डिस ऑनर्स चेक, बिजली चोरी, ओटीएस रजिस्ट्रेशन, नये कनेक्शन के लिए मीटर कास्ट, न्यू कनेक्शन पर जले हुए मीटर को बदलने आदि पर जो 18 प्रतिशत जीएसटी वसूल की जाती थी, उस पर अब पूरी तरह से रोक लग गई है। अब वह वसूल नहीं की जाएगी। इस संबंध में पावर कारपोरेशन की तरफ से भारत सरकार के आदेश के क्रम में आदेश जारी कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा जारी आदेश में अब केवल डिपॉजिट वर्क पर 18 प्रतिशत जीएसटी वसूल की जाएगी।



10 अक्टूबर से आदेश प्रभावी, जीएसटी वसूलने पर रोक
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा संगठन लंबे समय से इसकी लड़ाई लड़ रहा था और एक प्रस्ताव तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के माध्यम से भारत सरकार को उपभोक्ता हित में भिजवाया था। ये लड़ाई अभी तक जारी थी। अब जब पूरे देश में अनेक मदों में जीएसटी की वसूली को समाप्त कर दिया गया है, तो उससे प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को काफी लाभ मिलेगा। भारत सरकार के जारी आदेश के तहत अब 10 अक्टूबर से अनेक सेवाओं पर जीएसटी की वसूली नहीं होगी।

प्रस्तावित कॉस्ट डाटा बुक में संशोधन की मांग
उपभोक्ता परिषद की लंबी लड़ाई के बाद पहले से ही किसानों की सामग्री पर जीएसटी की वसूली नहीं की जाती है। इसके लिए भी उपभोक्ता परिषद ने तत्कालीन ऊर्जा मंत्री के माध्यम से प्रस्ताव भेजा था और उसे मंजूर किया गया था। उपभोक्ता परिषद अब जल्द ही विद्युत नियामक आयोग से एक अन्य अहम मुद्दे पर चर्चा की तैयारी में है। इसमें वर्तमान में प्रस्तावित कॉस्ट डाटा बुक में संशोधन की मांग की जाएगी, जिससे जिन मदों में जीएसटी की वसूली नहीं होनी है, उस मद से जीएसटी को समाप्त करने को कहा जाएगा।

इन सेवाओं पर अब जीएसटी नहीं लगेगा
  • सिक्योरिटी डिपॉजिट पर ब्याज
  • डिस्कनेक्शन शुल्क
  • पुनः कनेक्शन शुल्क
  • चेक अनादर शुल्क
  • चोरी शुल्क (मूल्यांकन)
  • चोरी शुल्क (कंपाउंडिंग)
  • OTS पंजीकरण शुल्क (जो पूर्ण भुगतान पर बिल में समायोजित किया जाता है)
  • OTS पंजीकरण शुल्क (जो जब्त किया जाता है ओटीएस भुगतान न करने की स्थिति में विविध राशि) लोड परिवर्तन-नए के लिए प्रसंस्करण शुल्क कनेक्शन-श्रेणी परिवर्तन-नाम परिवर्तन-अस्थायी कनेक्शन विस्तार
  • पुनः निरीक्षण शुल्क
  • नए कनेक्शन पर मीटर लागत-दोषपूर्ण-जले हुए मीटर के प्रतिस्थापन पर
  • चेक मीटर के माध्यम से मीटर की जांच और परीक्षण
  • मीटर प्रतिस्थापन (उच्च क्षमता)-मीटर शिफ्टिंग के लिए शुल्क
  • मीटर स्थापना के लिए शुल्क- अस्थायी कनेक्शन पर हटाना
  • मीटर की पुनः सील करना (विशेष मामले)
  • कैपेसिटर की जांच (उपभोक्ता के अनुरोध पर)
  • सर्विस लाइन शुल्क (श्रम और ओवरहेड शुल्क)

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