Meerut News : मेरठ में मोबाइल फोन लूट के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई डेढ़ साल के कठोर कारावास की सजा

UPT | मेरठ में अदालत ने मोबाइल लूट के आरोपी को डेढ़ साल की सजा सुनाई

Sep 03, 2024 00:19

इस मामले में अभियोग को एसएसपी मेरठ के निर्देशानुसार एवं एएसपी अपराध/नोडल अधिकारी मानीटरिग सेल के निकट पर्यवेक्षण में प्रभावी पैरवी की गई

Short Highlights
  • मार्च 2023 में की थी मेरठ टीपी नगर थाना क्षेत्र में मोबाइल लूट
  • पुलिस की पैरवी के चलते आरोपी को मिली कोर्ट से सजा
  • तीन लड़कों ने वादी से मोबाइल की लूट को दिया था अंजाम 
Meerut News : मेरठ में अदालत ने मोबाइल लूट के आरोपी को डेढ़ साल की सजा सुनाई है। इसी के साथ अदालत ने आरोपी पर तीन हजार का जुर्माना भी लगाया है। मिली जानकारी के मुताबिक 10 मार्च 2023 को वादी सन्तराम पुत्र डालचन्द्र निवासी ग्राम पुटठा ने थाना टीपीनगर मेरठ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया गया था कि बाइक सवार तीन बदमाश उसका मोबाईल फोन छीनकर फरार हो गए हैं। इस मामले में थाना टीपीनगर पर मु0अ0सं0-84/2023 धारा 392 भादवि बनाम तीन बदमाशों के नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कराए गए थे।

लूटे गए मोबाईल के साथ गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर जेल भेजा गया
घटना में पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये अभियुक्त सुमित पुत्र प्रकाश निवासी म0न0-237 खडौली थाना कंकरखेडा मेरठ को लूटे गए मोबाईल के साथ गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर जेल भेजा गया था। इस मामले में अभियोग को एसएसपी मेरठ के निर्देशानुसार एवं एएसपी अपराध/नोडल अधिकारी मानीटरिग सेल के निकट पर्यवेक्षण में प्रभावी पैरवी की गई।

न्यायालय एसीजेएम-02 ने दण्डित किया 
अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र गुप्ता व कोर्ट मोहर्रिर धर्मेद व प्रभारी निरीक्षक टीपीनगर मेरठ व कोर्ट पैरोकार राजकुमार व हेड कास्टेबल अमन कुमार द्वारा की गई प्रभावी सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरुप न्यायालय एसीजेएम-02 द्वारा अभियुक्त सुमित पुत्र प्रकाश उपरोक्त को गुण दोष के आधार पर दण्डित किया गया है। अभियुक्त सुमित पुत्र प्रकाश निवासी म0न0-237 खडौली थाना कंकरखेडा मेरठ को एक साल छह माह के कारावास व 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। 

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