Moradabad News : 11 साल पहले पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

UPT | District Court

Jul 07, 2024 02:08

मुरादाबाद में थाना कटघर क्षेत्र के ग्यारह साल पुराने फर्म कर्मी इस्लाम हत्याकांड में शनिवार को अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास....

Moradabad News : मुरादाबाद में ग्यारह साल पहले थाना कटघर क्षेत्र मे पत्नि ने अपने प्रेमी संग मिलकर अपने पति की निर्मम हत्या कर दी थी। अदालत ने महिला और उसके प्रेमी को हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही दोनों पर पच्चीस पच्चीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जबकि आरोपी प्रेमी पर आयुध अधिनियम के अंतर्गत एक हजार रुपए का अर्थदण्ड अलग से भी लगाया गया है।   क्या है पूरा मामला  कटघर थाना क्षेत्र के रहमत नगर निवासी उस्मान पुत्र सुलेमान ने 14 जून 2013 को कटघर थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी, जिसमें कहा कि उसके भाई इस्लाम ने रूकय्या से कुछ समय पहले ही प्रेम विवाह किया था। तब हम सब लोग मझौला के मियां कालोनी में किराये पर रहते थे,जहां राशिद पुत्र साबिर के साथ रूकय्या के प्रेम सम्बंध हो गए और दोनों चोरी छिपे मिलने लगे, इस बात की जानकारी जब हम सबको हुई तो हमने मिया कालोनी से मकान छोड़ कर रहमत नगर में ले लिया था दोनों के प्रेम प्रसंग की वजह से इस्लाम और रूकय्या के बीच झगड़ा होता रहता था, 13 जून की रात में मेरे पिता सुलेमान घर की छत पर सो रहे थे, नीचे कमरे में भाई और भाभी सो रहे थे। 14 जून की सुबह करीब चार बजे मेरे भाई इस्लाम के चीखने की आवाज आई। तब मैं और मेरे पिता नीचे आए तो देखा कि रूकय्या मेरे भाई के हाथ पकड़े है और राशिद चाकू से मेरे भाई का गला रेत रहा था। हमने शोर मचाया तो राशिद हमे जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया, मेरे भाई की मौके पर ही मोत हो गई।

कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई इस मामले में थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और आरोप पत्र अदालत में पेश किया मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या आठ अरुण कुमार की अदालत में की गई सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रज राज सिंह और समर्थ शुक्ला ने बताया कि इस मामले में वादी उस्मान और उसके पिता समेत अन्य गवाहों ने घटना की पुष्टि की अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पत्नि रूकय्या और राशिद को हत्या का दोषी पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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