रेप के दोषी को 26 दिन में मिली सजा : रामपुर कोर्ट ने नए कानून के तहत सुनाया फैसला, 20 साल की कैद और 1 लाख का जुर्माना ठोका

UPT | रेप के दोषी को 26 दिन में मिली सजा

Sep 22, 2024 16:53

रामपुर जिले में 6 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने मात्र 26 दिनों में सजा सुना दी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रामगोपाल सिंह की अदालत ने दोषी अश्वनी को 20 साल की कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

Short Highlights
  • घर में घुस कर किया था रेप
  • नए कानून के तहत मिली सजा
  • पुलिस ने निभाई सराहनीय भूमिका
Rampur News : रामपुर जिले में 6 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने मात्र 26 दिनों में सजा सुना दी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रामगोपाल सिंह की अदालत ने दोषी अश्वनी को 20 साल की कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। यह मामला बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र की एक फैक्ट्री की लेबर कॉलोनी से जुड़ा है, जहां 7 अगस्त को अश्वनी ने अपने पड़ोसी की बेटी के साथ यह जघन्य अपराध किया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया था।

घर में घुस कर किया था रेप
पीड़िता अपनी दो वर्षीय बहन के साथ घर में खेल रही थी जब आरोपी अश्वनी घर में घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची की चीखें सुनकर जब उसके माता-पिता आए, तब तक आरोपी फरार हो चुका था। परिजन तुरंत बालिका को लेकर पहले रुद्रपुर और फिर हल्द्वानी के अस्पताल पहुंचे, जहां उसका इलाज किया गया। इस घटना की रिपोर्ट 8 अगस्त को दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और 19 अगस्त को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। 21 अगस्त को कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया और त्वरित सुनवाई शुरू की।



नए कानून के तहत मिली सजा
न्यायालय में सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा ने वादी मुकदमा सहित आठ गवाहों के बयान दर्ज कराए। उन्होंने बालिका की मेडिकल रिपोर्ट और बयानों का हवाला देते हुए आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है और घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अश्वनी को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई। यह फैसला उत्तर प्रदेश में नए कानून के तहत जिले में पहली सजा है।

पुलिस ने निभाई सराहनीय भूमिका
इस मामले में पुलिस प्रशासन ने अपनी सशक्त, त्वरित और प्रभावी कार्रवाई का परिचय दिया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी रवि खोखर, प्रभारी निरीक्षक बलवान सिंह और विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा की भूमिका सराहनीय रही। अपर पुलिस अधीक्षक अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप इतने कम समय में दोषी को सजा मिल सकी। यह मामला उत्तर प्रदेश में पॉक्सो मामलों में त्वरित न्याय के लिए एक मिसाल बन गया है। इससे पहले भी राज्य में दो ऐसे मामलों में 40 दिन के अंदर फैसले आ चुके हैं, जिनमें दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

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