Income Tax : पैन कार्ड हो गया है डिएक्टिवेट ? अब ऐसे फाइल करें  इनकम टैक्स रिटर्न

UPT | Income Tax

Mar 24, 2024 19:48

कोई टैक्सपेयर जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाता है तो इस काम में भी पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। अब अगर आपने डेडलाइन तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया...

New Delhi News : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसकी डेडलाइन पिछले साल ही समाप्त हो गई और उससे पहले लिंक नहीं करने वालों का पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो चुका है। पैन कार्ड बंद होने से टैक्सपेयर्स के सामने कई तरह की दिक्कतें आती हैं।

कोई टैक्सपेयर जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाता है तो इस काम में भी पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। अब अगर आपने डेडलाइन तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया और पैन इनऑपरेटिव हो गया तो आपके मन में भी सवाल आ रहे होंगे कि अब आईटीआर कैसे भरा जाएगा। बिना पैन कार्ड के रिटर्न फाइल करने में दिक्कत आती हैं, लेकिन भरना संभव होता है।

ITR भरने की डेडलाइन
पैन कार्ड के इनऑपरेटिव होने की स्थिति में आईटीआर फाइलिंग का काम आप आधार के जरिए कर सकते हैं। अभी 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो जाएगी और उसके साथ इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग का काम जोर पकड़ने लगेगा। चालू वित्त वर्ष, जो 31 मार्च को समाप्त हो रहा है, उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन जुलाई तक है। यानी वित्त वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए वैसे टैक्सपेयर्स 31 जुलाई 2024 तक बिना पेनाल्टी के आईटीआर फाइल कर सकते हैं, जिन्हें ऑडिट की जरूरत नहीं है।

ऐसे करें फाइल
इनऑपरेटिव पैन की स्थिति में आईटीआर फाइल करने के लिए टैक्सपेयर आधार ओटीपी की मदद ले सकते हैं। आधार ओटीपी वेरिफिकेशन की मदद से बंद पैन के मामले में आईटीआर फाइल किया जा सकता है। उसके बाद रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए टैक्सपेयर्स को वैकल्पिक तरीकों जैसे नेट बैंकिंग, एटीएम आदि से इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जनरेट करना होगा।

इनकम टैक्स रिफंड में आएगी दिक्कत
अगर आपका रिफंड बन रहा है तो उसमें आपको दिक्कत आने वाली है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ कहा था कि जिन टैक्सपेयर्स के पैन को आधार से लिंक नहीं किया जाएगा, उनका इनकम टैक्स रिफंड अटक जाएग। पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 30 जून 2023 तक थी। अभी भी पैन को आधार के साथ लिंक किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए टैक्सपेयर को कुछ भुगतान करना होगा।



 

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