New Criminal Laws : व्हाट्सएप, ईमेल पर भेजे समन को कानूनी मान्यता, आम आदमी पर पड़ेंगे ये असर

UPT | Symbolic Photo

Jul 01, 2024 16:20

व्हाट्सएप-ईमेल से समन-वारंट ही नहीं गवाही भी ऑनलाइन कराई जा सकेगी।  मसलन सुनवाई के दौरान किसी दूसरे शहर में होने की स्थिति में गवाह को उस न्यायालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेंटर से गवाही देने की अनुमति प्राप्त होगी जहां वह मौजूद है...

UPT News Desk : साल 1860 में बने ब्रिटिश कानून की जगह आज से भारतीय कानून देश में लागू हो गए हैं।  इनमें बहुत से बदलाव किए गए हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कानूनी मान्यता दी गई है। अब व्हाट्सएप-ईमेल से समन-वारंट जारी कर उसका पालन कराया जाएगा।

व्हाट्सएप और ईमेल पर भी समन भेजेगी पुलिस
व्हाट्सएप-ईमेल से समन-वारंट ही नहीं गवाही भी ऑनलाइन कराई जा सकेगी। मसलन सुनवाई के दौरान किसी दूसरे शहर में होने की स्थिति में गवाह को उस न्यायालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेंटर से गवाही देने की अनुमति प्राप्त होगी, जहां वह मौजूद है। सीआरपीसी में इलेक्ट्रॉनिक मोड में विचारण व कार्यवाही को लेकर कोई प्रावधान नहीं था। जबकि, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इसका प्रावधान किया गया है। यह बेहद जरूरी है क्योंकि समन-वारंट के पालन और गवाही में देरी के चलते अक्सर मुकदमे की कार्यवाही में देरी हो जाती है। इस धारा में बताया गया है कि संहिता के अधीन किए जाने वाले सुनवाई और कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक मोड में की जा सकेंगी।



यह है प्रावधान
  • समन-वारंट जारी करना- शिकायतकर्ता और गवाहों की परीक्षा
  • जांच और सुनवाई में सबूत और बयान दर्ज करना
  • सभी अपीलीय या अन्य कोई कार्यवाही
इलेक्ट्रॉनिक सूचना के उपयोग या ऑडियो-विजुअल इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग कर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जांच की जा सकेगी।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 530 न्याय व्यवस्था में व्यापक बदलाव लाएगी। इससे मुकदमों के निस्तारण में अनावश्यक होने वाली देरी खत्म होगी और पीड़ित को न्याय शीघ्रता से मिल सकेगा।
 
पीड़ित समेत पुलिस को भी मिलेगा लाभ
बीएनएसएस की धारा 530 से पीड़ित ही नहीं, पुलिस को भी फायदा होगा। कार्यवाही में तेजी आएगी और इसे प्रमाणित करना भी आसान होगा। समन-वारंट ईमेल, व्हाट्सएप से भेजे जा सकेंगे।

 

Also Read