कांवड़ रूट नेमप्लेट मामला : सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश रहेगा जारी, यूपी सरकार की याचिका खारिज

UPT | सुप्रीम कोर्ट

Jul 26, 2024 13:21

सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ रूट नेमप्लेट मामले में अंतरिम आदेश जारी रखा है। जिसके तहत दुकानदारों के नाम की नेमप्लेट पर अभी के लिए रोक जारी रहेगी। इसके साथ ही अदालत ने यूपी सरकार की याचिका...

New Delhi News : सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ रूट नेमप्लेट मामले में अंतरिम आदेश जारी रखा है। जिसके तहत दुकानदारों के नाम की नेमप्लेट पर अभी के लिए रोक जारी रहेगी। इसके साथ ही अदालत ने यूपी सरकार की याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश तब जारी किया गया है जब मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त दो हफ्ते का समय मांगा है।


सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश रहेगा जारी
इस आदेश के अनुसार उन दुकानदारों को फिलहाल नेमप्लेट लगाने की कोई जरूरत नहीं जो कांवड़ यात्रा के मार्ग पर स्थित हैं। यह कदम कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई की और यह आदेश पारित किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार की अनियमितता या अव्यवस्था उत्पन्न न हो। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों ने कोर्ट से समय मांगा है ताकि वे इस मामले में पूरी तैयारी के साथ अपना जवाब प्रस्तुत कर सकें। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का यह अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा और दुकानदारों को नेमप्लेट लगाने की अनुमति नहीं होगी।

यूपी सरकार ने जवाब में कहा...
यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए जवाब में बताया कि राज्य में खाद्य विक्रेताओं के व्यापार या व्यवसाय पर कोई प्रत्यक्ष प्रतिबंध या निषेध नहीं लगाया गया है, सिवाय मांसाहारी भोजन बेचने पर लगाए गए प्रतिबंध के। सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि खाद्य विक्रेताओं को अपना व्यवसाय सामान्य रूप से चलाने की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है। यूपी सरकार ने यह भी बताया कि खाद्य विक्रेताओं के व्यवसाय के स्वामियों के नाम और उनकी पहचान को सार्वजनिक करने की आवश्यकता केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कांवड़ियों के बीच किसी भी संभावित भ्रम को दूर करने के लिए एक अतिरिक्त उपाय के रूप में की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले पर सुनवाई करेगा।

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