हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार से पूछा सवाल : प्रयागराज में एम्स जैसी सुविधाओं के लिए क्या योजना है... 

UPT | इलाहाबाद हाईकोर्ट

Jul 18, 2024 13:17

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सामाजिक संस्था सहज सारथी फाउंडेशन और एक अन्य की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से सवाल पूछा है। कोर्ट ने पूछा है कि उसके पास प्रयागराज में एम्स जैसी...

Short Highlights
  • प्रयागराज में एम्स जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या योजना है।
  • प्रयागराज में कुंभ, महाकुंभ और माघ मेले में हर बार करोड़ों श्रद्धालु जुटते हैं।
  • यहां की स्वास्थ्य सुविधाओं और अस्पतालों का बुनियादी ढांचा खस्ताहाल है।
Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सामाजिक संस्था सहज सारथी फाउंडेशन और एक अन्य की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से सवाल पूछा है। कोर्ट ने पूछा है कि उसके पास प्रयागराज में एम्स जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या योजना है। प्रयागराज में कुंभ, महाकुंभ और माघ मेले में हर बार करोड़ों श्रद्धालु जुटते हैं। बावजूद इसके यहां की स्वास्थ्य सुविधाओं और अस्पतालों का बुनियादी ढांचा खस्ताहाल है।

ये है पूरा मामला
माननीय न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने सामाजिक संस्था सहज सारथी फाउंडेशन व एक अन्य की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से यह सवाल किया है। याचिका में यह भी दलील दी गई है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, प्रयागराज 59 लाख से अधिक की आबादी वाला शहर है। हाईकोर्ट, एजी ऑफिस, शिक्षा निदेशालय समेत केंद्र और राज्य सरकार के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित संस्थान हैं। यहां की स्वास्थ्य सुविधाएं खुद बीमार हैं। विभिन्न प्रकार की जांचों के लिए लोगों को दर-दर भटकना पड़ता है। जिसके कारण लोग निजी डायग्नोसिस सेंटर की शरण लेने को बाध्य होते हैं। वहां लोगों का आर्थिक शोषण भी होता है।

कोर्ट ने केंद्र से पूछा यह सवाल
याची की दलील है कि स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज और टीबी सप्रू अस्पताल में जांच होती तो है, लेकिन उनकी गुणवत्ता निजी केंद्रों के मुकाबले खराब है। अस्पताल भवन की हालत जर्जर है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के मानक पूरे करने के कारण प्रयागराज में केंद्र सरकार को एम्स की स्थापना करनी चाहिए। कोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव से जवाबी हलफनामा तलब कर मामले की सुनवाई एक अगस्त को नियत की है। कोर्ट ने पूछा है कि केंद्र सरकार के पास प्रयागराज में एम्स जैसे अस्पताल की स्थापना की कोई योजना है या नहीं।

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