ज्ञानवापी विवाद में बड़ा अपडेट : सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं 4 महिलाएं, केस को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की मांग

UPT | ज्ञानवापी विवाद में बड़ा अपडेट

Oct 22, 2024 14:58

ज्ञानवापी परिसर से जुड़े विवादों में एक नया मोड़ आया है, जब चार महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लेकर पहुंचीं। इन महिलाओं ने ज्ञानवापी परिसर से जुड़े 15 मामलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है।

Short Highlights
  • ज्ञानवापी विवाद में बड़ा अपडेट
  • केस को हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की मांग
  • सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं 4 महिलाएं
Varanasi News : ज्ञानवापी परिसर से जुड़े विवादों में एक नया मोड़ आया है, जब चार महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लेकर पहुंचीं। इन महिलाओं ने ज्ञानवापी परिसर से जुड़े 15 मामलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। याचिकाकर्ता महिलाएं दर्शन और पूजा का अधिकार भी मांग रही हैं। केस की सुनवाई वाराणसी की निचली अदालतों में भी चल रही है।

कुल 15 मुकदमे अभी तक लंबित
ज्ञानवापी परिसर से जुड़े कुल 15 मुकदमे वाराणसी की निचली अदालतों में लंबित हैं। इनमें से 9 मामले जिला अदालत में और 6 मामले सिविल जज की अदालत में चल रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इन सभी मामलों को एक ही जगह पर सुनवाई के लिए लाना उचित होगा, ताकि संबंधित कानूनी सवालों को एकसाथ हल किया जा सके। महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर कई अन्य मांगें भी की हैं।



विष्णु शंकर जैन याचिकाकर्ताओं के वकील
ज्ञानवापी परिसर में दर्शन और पूजा से संबंधित मामले वर्तमान में निचली अदालतों में लंबित हैं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि परिसर में मूल मंदिर विश्वेश्वर का होना एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस मामले में पहले भी कई याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं, जिनमें मुसलमानों को परिसर से हटाने और मस्जिद को ध्वस्त करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता महिलाओं ने वकील विष्णु शंकर जैन के जरिये शीर्ष अदालत में अर्जी लगाई है।

अभी लंबा है ज्ञानवापी के हल का रास्ता
1991 में भगवान विश्वेश्वर की ओर से वाराणसी सिविल जज के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें ज्ञानवापी से संबंधित मुद्दों पर कानूनी निर्णय की मांग की गई थी। इस याचिका के बाद से विवाद बढ़ता गया, और अब महिलाएं इसे उच्च न्यायालय में ले जाने की मांग कर रही हैं। निचली अदालतों में लंबित मुकदमों में ज्ञानवापी से जुड़े पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्यों, पुरातात्विक महत्व, हिंदू और मुस्लिम लॉ की व्याख्या और उपासना स्थल अधिनियम 1991 सहित प्रतिकूल कब्जे जैसे कानूनों की संवैधानिकता और विधान के भाग तीन में वर्णित बुनियादी अधिकार, जिनमें 13, 21 और 25 की व्याख्या भी शामिल है।

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