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चित्रकूट: 2013 के राजेंद्र हत्याकांड में गवाह मुकर गए, आरोपी छोटू कोल बरी

फास्ट ट्रैक कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में 23 दिसंबर 2021 से जेल में रह रहे छोटू कोल को हत्या व साजिश से दोषमुक्त किया।

चित्रकूट: 2013 के राजेंद्र हत्याकांड में गवाह मुकर गए, आरोपी छोटू कोल बरी
फोटो: अमर उजाला

चित्रकूट। मानिकपुर के 13 साल पुराने चर्चित राजेंद्र हत्याकांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाया। अदालत ने साक्ष्य की कमी के कारण आरोपी छोटू कोल को दोषमुक्त कर रिहा करने का आदेश दिया।

पुलिस के अनुसार घटना 19 मई 2013 की रात सिकरौहा गांव में हुई थी। भोंडा कोल के भाई राजेंद्र उर्फ अन्ना उर्फ डीएम अपने घर के दरवाजे पर चारपाई पर पत्नी और बच्चों के साथ सो रहे थे। आरोप था कि रात करीब एक बजे तीन लोग बंदूक लेकर आए और राजेंद्र को जगाकर गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

मुकदमे की घटनाक्रम

भोंडा की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की और जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। जांच में चमरौहा निवासी छोटू कोल, अशोक कोल और भोंडा कोल के खिलाफ मामले की कार्रवाई शामिल थी। पहले से गिरफ्तार दो अन्य आरोपियों दिनेश नाई और विधाता कोल का ट्रायल 2016 में पूरा हो चुका था।

लंबे समय से फरार रहे आरोपी छोटू कोल को बाद में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वह 23 दिसंबर 2021 से जेल में बंद था और उसी के खिलाफ ट्रायल चल रहा था। अभियोजन पक्ष ने पूरे ट्रायल के दौरान सात गवाह पेश किए।

लेकिन अदालत में पेश किए गए कई गवाहों ने अपने शुरुआती बयानों से मुकर गए। चश्मदीद बताई गई छोटी देवी और उसका बेटा संतोष ने कहा कि अंधेरे के कारण हमलावरों को पहचान नहीं सके। तहरीर के लेखक खुदीराम और पंचनामा गवाह राजमन भी घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं साबित हुए। साक्ष्य कमजोर होने के कारण अपर सत्र न्यायाधीश अनुराग कुरील ने छोटू कोल को हत्या और आपराधिक साजिश के आरोपों से बरी कर दिया।

अगला कदम

अदालत के निर्णय के बाद आरोपी की रिहाई का आदेश हुआ। अब मामला आगे अपील या आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए सार्वजनिक अभियोजन पक्ष या पीड़ित पक्ष द्वारा आगे की रणनीति तय की जा सकती है। प्रभावित परिवार और ग्रामवासियों के लिए यह फैसला अहम है और स्थानीय पुलिस के रिकॉर्ड में भी यह जुड़ा रहेगा।

स्रोत: अमर उजाला

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Vikas Kumar

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कई वर्षों से समाचार, योजना, रोजगार इत्यादि मामलों से जुड़े कार्यों में संलग्न।