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प्रधानमंत्री किसान मानधन: 60 वर्ष पर 3,000 रुपये, कौन नहीं बनेगा पात्र

यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा देने के लिए है; आयकर देने वाले और संवैधानिक पदधारक इससे बाहर हैं।

प्रधानमंत्री किसान मानधन: 60 वर्ष पर 3,000 रुपये, कौन नहीं बनेगा पात्र
फोटो: अमर उजाला

लखनऊ। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से चलाई जा रही पेंशन योजना है। इस योजना में शामिल होने वाले पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर न्यूनतम 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलने का प्रावधान है।

योजना का लक्ष्य उन किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना है जिनकी जमीन और आय सीमित है। केंद्र सरकार ने इसे विशेष रूप से इस वर्ग के लिए बनाया है ताकि वे वृद्धावस्था में नियमित आय प्राप्त कर सकें।

कौन नहीं ले सकता लाभ

केंद्र ने कुछ श्रेणियों के किसानों को योजना से बाहर रखा है। जिन किसानों को आयकर देनदारी है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। साथ ही ऐसे किसान जो कभी संवैधानिक पदों पर रहे हैं, उन्हें भी मानधन का लाभ नहीं मिलेगा।

  • आयकर देने वाले किसान योजना के अंतर्गत नहीं आ सकते
  • संवैधानिक पदों पर रहे किसान योजना से वर्जित हैं

योजना में नामांकन और अर्हता की शर्तें सरकार द्वारा स्पष्ट की गई हैं ताकि केवल उन्हीं किसानों को लाभ मिले जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। नामांकन के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है और पात्रता की पुष्टि के बाद ही भुगतान शुरू होगा।

कृषि समुदाय में इस योजना को लेकर उम्मीदें हैं क्योंकि नियत मासिक पेंशन से वृद्धावस्था में आमदनी का भरोसा बढ़ता है। वहीं जो किसान आयकरदाता या संवैधानिक पदों पर रहे हैं, उन्हें विकल्पों और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लेना चाहिए।

आगे क्या होगा: इच्छुक किसान अपने नजदीकी सहायता केंद्र या संबंधित सरकारी पोर्टल पर जाकर योजना की शर्तें और नामांकन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। पात्रता संबंधित किसी प्रश्न के लिए राज्य या जिले के कृषि विभाग से संपर्क कराया जा सकता है।

स्रोत: अमर उजाला

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Alok Kumar

Alok Kumar

कई वर्षों से समाचार, योजना, रोजगार इत्यादि मामलों से जुड़े कार्यों में संलग्न।