त्योहारों और परीक्षाओं को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए धारा 163 के अंतर्गत हरदोई में 3 अक्टूबर से 8 नवंबर 2024 तक तत्काल निषेधाज्ञा लागू की जा रही है। इस दौरान लोगों की भीड़ लगाने और प्रदर्शन पर प्रशासन ने रोक लगाई है। इसका पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।