यूपी में स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट पास : बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए लैंड बैंक बनाने में होगी आसानी

UPT | यूपी में स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट पास

Jul 02, 2024 14:43

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। इसमें स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट को मंजूरी दे दी गई।

Short Highlights
  • यूपी में स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट पास 
  • लैंड बैंक बनाने में होगी आसानी
  • लागू करने वाला चौथा राज्य बना यूपी
Lucknow News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। इसमें स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट को मंजूरी दे दी गई। इसे यूपी में NIRMAN नाम दिया गया है। NIRMAN का फुल फॉर्म नोडल इन्वेस्टमेट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग है। यह एक्ट फिलहाल गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान में लागू है। अब यूपी इसे लागू करने वाला चौथा राज्य होगा। उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिएयोगी सरकार ने इस लक्ष्य को हासिल करने और बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रदेश में स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (एसआईआर) एक्ट को लागू करने का निर्णय लिया है

इस एक्ट में क्या है खास?
स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का तात्पर्य बड़े इन्वेस्टमेंट रीजन से होता है। यहां पर क्लस्टर डेवलपमेंट होता है। जो पावर राज्य सरकार या अथॉरिटी के पास होती है, उसका विकेन्द्रीकरण हो जाता है। ताकि जो मास्टर प्लान बने, उसमें आवश्यकता पड़ने पर वहीं बदलाव हो जाए। इसके लिए जरूरी NOC या किसी भी तरह की क्लियरेंस को प्रदेश स्तर पर लाने की जरूरत नहीं पड़ती, स्थानीय स्तर पर ही उसका समाधान हो जाता है। माना जाता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जितना विकेंद्रीकरण होगा, उतनी अच्छी तरह से निवेशकों को सुविधा मिल सकेगी।



क्यों पड़ी इस एक्ट की जरूरत?
कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास अनिल कुमार सागर ने बताया कि हमारा एक्ट के पीछे मकसद ये है कि हम बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट रीजन बनाएं और इसकी लीगल बैकिंग प्रदान करें। कई निवेशक हमसे कहते हैं कि इससे उन्हें आसानी होगी। हमारी 1 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी के लिए करीब 2.1 लाख एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। उत्तर प्रदेश में औसत 190 एकड़ लैंड बैंक हैं। मर्सडीज ने अपना प्लांट महाराष्ट्र में और एपल ने तमिलनाडु में लगाया है। जब तक हम बड़े लैंड बैंक नहीं बनाएंगे, तब तक बड़ी कंपनियां यहां नहीं आएंगी।

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चार भौगोलिक क्षेत्र में होंगे लैंड बैंक
अभी हमने एक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए लैंड की मिनिमम लिमिट निर्धारित नहीं की है, लेकिन जैसे हमने बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना की है, जिसके लिए 5 हजार हेक्टेयर का एरिया रखा है उसी तरह स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में भी बड़ा एरिया रखा जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि प्रस्ताव के अनुसार उत्तर प्रदेश में कम से कम चार ऐसे स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाए जाएंगे, जो प्रदेश के चारों भौगोलिक क्षेत्रों में होंगे। उन्होंने बताया कि हमारे पास लैंड बैंक की उपलब्धता काफी है, लेकिन यदि आवंटन के लिए लैंड बैंक की बात करें तो करीब 20 हजार एकड़ के आसपास लैंड बैंक उपलब्ध है। 

मानदेय पर भी हुआ फैसला
अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के खाली 2200 पदों पर पुनर्नियुक्ति होगी। इन्हें 25 से 30 हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा यूपी में 2130 टीचर का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव पास हुआ है। वहीं व्यवसायिक शिक्षा में भी एक्सपर्ट का मानदेय बढ़ा दिया गया है। अब 500 की जगह 750 रुपये मिलेंगे। ऐसी ही हाईस्कूल में तैनात एक्सपर्ट को 400 की जगह 500 रुपये तय किया गया है। राज्यपाल के यहां तैनात 656 सिक्योरिटी गार्ड का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया है। सिक्योरिटी गार्ड को पहले 12,500 रुपये मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर 22 हजार रुपये कर दिया गया है।

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