Meerut News : ई-श्रम कार्डधारक श्रमिक 31 अगस्त तक अनुग्रह राशि योजना के लिए कर सकेंगे आवेदन

UPT | पजीकृत श्रमिकों हेत्तु अनुग्रह राशि योजना प्रारम्भ संचालित

Jul 27, 2024 10:27

दिव्यागजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा निर्गत यूडीआईसी (यूनिक दिव्यांगता पहचान पत्र) प्रस्तुत कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस हेतु समस्त मूल अभिलेख एवं उनका एक स्वप्रमाणित सेट उप श्रमायुक्त, श्रम भवन, बेगमब्रिज रोड, मेरठ के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

Short Highlights
  • ई-श्रम कार्डधारक को मिलता है योजना का लाभ 
  • जिलाधिकारी स्तर से किए जाएंगे आवेदन स्वीकृत
  • 26 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक के श्रमिक कर सकेंगे आवेदन
Meerut News : श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों हेत्तु अनुग्रह राशि योजना प्रारम्भ संचालित है। योजना के अन्तर्गत दिनांक 26 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 के मध्य ई-श्रम कार्डधारक के दुर्घटना में दिव्यांग होने अथवा आकस्मिक निधन होने की स्थिति में निम्नानुसार लाभ प्रदान किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत ई-श्रम कार्डधारक की मृत्यु होने पर उनके आश्रिता को रूपये दो लाख, दोनों आंखों, दोनों हाथों, दोनों पैरों, एक हाथ और एक पैर, एक आख एवं एक पैर में आई ऐसी दिव्यांगता जिसकी रिकवरी सम्भव न हो, को रूपये दो लाख तथा एक हाथ एक आख एक पैर जिसकी क्षति की रिकवरी सम्भव न हो, को रूपये एक लाख की सहायता राशि दी जायेगी।

दुर्घटना में मृत्यु अथवा विकलांगता की स्थिति में 
उप श्रमायुक्त उ0प्र0 मेरठ क्षेत्र, मेरठ राजीव कुमार सिंह ने बताया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार उ०प्र० असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, लखनऊ द्वारा दिनांक 26 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 के मध्य ई-श्रम कार्डधारक की दुर्घटना में मृत्यु अथवा विकलांगता की स्थिति में दावों/आवेदन पत्रों को प्राप्त करने तथा जिलाधिकारी के स्तर से स्वीकृत करने हेतु अनुग्रह राशि योजना को दिनांक 31 अगस्त 2024 तक विस्तारित कर दिया गया है।

दावाकर्ता के नाबालिग होने की स्थिति में
योजना के अन्तर्गत ई-श्रम कार्डधारक की मृत्यु की स्थिति में मृतक के आश्रित दावाकर्ता का आधार कार्ड, ई-श्रम कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत्यु के कारण का चिकित्सक प्रमाण पत्र, प्राथमिकी अथवा पंचनामा पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा दावाकर्ता के नाबालिग होने की स्थिति में जिला न्यायालय द्वारा निर्गत संरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

दिव्यांगता की स्थिति में दावाकर्ता का आधार कार्ड
दिव्यांगता की स्थिति में दावाकर्ता का आधार कार्ड, ई श्रम पंजीयन कार्ड, अस्पताल का डिस्चार्ज प्रमाण पत्र जो दुर्घटना के कारण दिव्यागता स्पष्ट करता हो तथा सक्षम प्राधिकारी सीएमओ द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं दिव्यागजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा निर्गत यूडीआईसी (यूनिक दिव्यांगता पहचान पत्र) प्रस्तुत कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस हेतु समस्त मूल अभिलेख एवं उनका एक स्वप्रमाणित सेट उप श्रमायुक्त, श्रम भवन, बेगमब्रिज रोड, मेरठ के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। विस्तृत जानकारी के लिए किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय में अथवा दूरभाष नम्बर 0121-2663622 सम्पर्क कर सकते हैं।

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