सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार कहा कि बिल्डरों की ओर से खरीदारों पर थोपी जाने वाली शर्तों को नियंत्रित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी नियम की आवश्यकता है। पूरे देश में बिल्डर और प्रॉपर्टी खरीददारों के बीच डील के लिए एकसमान यानी कॉमन बिल्डर बायर एग्रीमेंट के नियम होना चाहिए।