केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं : अदालत ने ईडी को जारी किया नोटिस, 2 अप्रैल तक मांगा जवाब

UPT | अदालत ने ईडी को जारी किया नोटिस

Mar 27, 2024 19:01

कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को रिमांड से राहत देने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है और इस संबंध में 2 अप्रैल तक जवाब मांगा है।

Short Highlights
  • अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत
  • कोर्ट ने जवाब के लिए ईडी को दिया समय
  • कल खत्म हो रही है केजरीवाल की रिमांड
New Delhi : दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को रिमांड से राहत देने से इंकार कर दिया है। हालांकि हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है और इस संबंध में 2 अप्रैल तक जवाब मांगा है।

केजरीवाल ने लगाई थी अर्जी
अरविंद केजरीवाल की तरफ से ईडी की रिमांड के खिलाफ राहत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी लगाई गई थी। ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि केजरीवाल की तरफ से दायर याचिका की कॉपी उन्हें अंतिम पल में दी गई। इस कारण उन्हें जवाब दाखिल करने का समय नहीं मिला। इस पर कोर्ट ने ईडी को 2 अप्रैल तक का समय दिया है। मामले की सुनवाई 3 अप्रैल को होगी।
 
कल खत्म हो रही केजरीवाल की रिमांड
अरविंद केजरीवाल की रिमांड 28 मार्च को खत्म हो रही है। इस पर आगे की प्रक्रिया के लिए उन्हें गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि ईडी कोर्ट से कुछ और दिनों की रिमांड की मांग कर सकती है। ईडी ने 21 मार्च को 2 घंटे की पूछताछ के बाद केजरीवाल को उनके आवास से गिरफ्तार किया था। उन पर दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में धन शोधन का आरोप है।

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