पाकिस्तान में बैन हुआ X : सुरक्षा कारणों का हवाला देकर लगाई पाबंदी, अदालत में घिरी सरकार

UPT | पाकिस्तान ने 'एक्स' को किया बैन

Apr 17, 2024 20:44

पाकिस्तान सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के बंद होने की अटकलों की पुष्टि कर अदालत को जवाब दिया। सरकार ने बुधवार को कोर्ट में माना कि सुरक्षा कारणों के कारण 'एक्स' को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया था...

Short Highlights
  • पाकिस्तान में फरवरी से बंद है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स'
  • सिंध हाई कोर्ट ने पाकिस्तान सरकार को लगाई फटकार
  • अदालत ने एक्स को हफ्ते के अंदर बहाल करने का निर्देश दिया

 

New Delhi : पाकिस्तान सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के बंद होने की अटकलों की पुष्टि कर अदालत को जवाब दिया। सरकार ने बुधवार को कोर्ट में माना कि सुरक्षा कारणों के कारण 'एक्स' को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया था। इस पर अदालत ने पाकिस्तान सरकार को खूब फटकारा और एक्स को हफ्ते के अंदर बहाल करने का निर्देश दिया है।

फरवरी से किया 'एक्स' को बैन
पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव थे, उसी समय वहां की सरकार ने एक्स पर बैन लगा दिया था। दरअसल, पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के आम चुनावों में कथित धांधली के खिलाफ प्रदर्शन की अपील के बाद से सोशल मीडिया एक्स को बंद कर दिया था। तभी से वहां के एक्स के यूजर्स परेशानी का सामना कर रहे हैं। द डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक X ने पाकिस्तान के लोकल कानूनों का पालन करने के लिए कोई अग्रीमेंट नहीं किया था और वह पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान सरकार में आंतरिक मामलों के मंत्री ने कोर्ट में हलफनामा दायर करके एक्स पर लगे बैन को कंफर्म किया है।

हाई कोर्ट ने लगाई खूब फटकार
पाकिस्तान के सिंध हाई कोर्ट (SHC) ने एक्स को निलंबित करने के फैसले पर कार्रवाई की और सरकार को एक हफ्ते के भीतर प्लेटफॉर्म को बहाल करने का निर्देश दिया है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आकिल अहमद अब्बासी ने एक्स के निलंबन पर कई याचिकाओं की सुनवाई की। सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यदि गृह मंत्रालय 17 फरवरी को जारी किए गए निर्देशों को वापस नहीं लेता है तो अदालत अपना आदेश पारित करेगी। इसके बाद अदालत ने सुनवाई नौ मई तक के लिए स्थगित कर दी और गृह मंत्रालय को एक हफ्ते भीतर सेवाओं को निलंबित किए जाने का कारण बताने का निर्देश दिया।

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