EPS पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर : देश के विभिन्न बैंकों की किसी भी शाखा से अब प्राप्त कर सकेंगे पेंशन राशि, मनसुख मंडाविया ने दी जानकारी

UPT | Employee Pension Scheme

Sep 04, 2024 19:16

बता दें श्रम एवं रोजगार मंत्री और सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ईपीएफ के चेयरपर्सन मनसुख मंडाविया ने एम्पलॉय पेंशन स्कीम 1995 के लिए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है...

New Delhi News : 78 लाख एम्पलॉय पेंशन स्कीम (EPS) पेंशनर्स के लाभार्थियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पेंशनधारक 1 जनवरी 2025 से देश के विभिन्न बैंकों की किसी भी शाखा से अपनी पेंशन राशि प्राप्त कर सकते हैं। इसकी जानकारी श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने अपने एक ट्वीट के जरिए दी है। इसका फायदा 78 लाख के करीब ईपीएस पेंशन धारकों को होगा।
सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम
बता दें श्रम एवं रोजगार मंत्री और सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ईपीएफ के चेयरपर्सन मनसुख मंडाविया ने एम्पलॉय पेंशन स्कीम 1995 के लिए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम के जरिए पेंशनभोगियों को देश में कहीं भी, किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने वाली लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करेगी।

सेवानिवृत्ति पेंशन भोगियों को मिलेगा राहत
सीपीपीएस पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित किए बिना पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगा, भले ही पेंशनभोगी अपना स्थान बदल देता हो या अपना बैंक या शाखा। यह उन पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं।


सुविधा 1 जनवरी 2025 से मिलेगी
यह सुविधा 1 जनवरी 2025 से ईपीएफओ के चल रहे आईटी आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट सेंट्रलाइज्ड आईटी इनेबल्ड सिस्टम (सीआईटीईएस 2.01) के हिस्से के रूप में लॉन्च की जाएगी। अगले फेज में  सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम को आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा।

शाखा में जाने की भी आवश्यकता नहीं
पेंशनभोगियों को पेंशन शुरू होने के समय किसी भी सत्यापन के लिए शाखा में जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी और पेंशन जारी होने पर तुरंत खाते में जमा कर दी जाएगी। 

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