Budget 2024 : सैलरी क्लास वालों के लिए टैक्स में छूट समेत हो सकती हैं कई बड़ी घोषणाएं

UPT | सैलरी क्लास वालों के लिए टैक्स में छूट समेत हो सकती हैं कई बड़ी घोषणाएं

Feb 01, 2024 10:00

मोदी सरकार 1 फरवरी को साल 2024 का अंतरिम बजट पेश करेगी। इसमें महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए बड़े एलान होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया जा सकता है।

Short Highlights
  • 1 फरवरी को संसद में पेश होगा अंतरिम बजट
  • इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव संभव
  • हेल्थ प्रीमियम पर भी बढ़ सकती है टैक्स छूट
New Delhi : नरेंद्र मोदी सरकार 1 फरवरी को अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेगी। देश में लोकसभा चुनाव होने के कारण यह अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। इससे सबसे ज्यादा उम्मीदें सैलरी क्लास के लोगों को है। आइए आपको बताते हैं कि सैलरी क्लास के लोगों के लिए इस बार के बजट में क्या खास हो सकता है।

इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव
इस बार के बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि सरकार का फोकस 10 लाख रुपये तक की आय वालों को टैक्स में राहत देना है। इसके लिए इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किए जाने की उम्मीद है। ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख से 10 लाख तक की आय वालों को 20 फीसदी टैक्स चुकाना होता है। हालांकि ओल्ड टैक्स रिजीम में 7 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं है। इसके प्रति लोगों के उदासीन रवैये को देखते हुए ही लिमिट बढ़ाकर 10 लाख किए जाने की उम्मीद है।

सेक्शन 80C के तहत भी बढ़ सकती है लिमिट
माना जा रहा है कि केंद्र सरकार सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली टैक्स छूट को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये तक कर सकती है। सेक्शन 80C निवेश करने वाले लोगों को विशेष छूट प्रदान करता है। फिलहाल इसकी लिमिट 1.5 लाख रुपये है। सेक्शन 80C के तहत EPF, PPF, फिक्स डिपॉजिट, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, नेशनल पेंशन सिस्टम, सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम आती है।

सेक्शन 80D के तहत दोगुनी हो सकती है टैक्स छूट
सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के लिए चुकाए गए प्रीमियम पर टैक्स छूट दोगुनी की जा सकती है। इस सेक्शन के तहत पति-पत्नी और बच्चों के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए चुकाए गए प्रीमियम पर टैक्स छूट को बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया जा सकता है। फिलहाल यह छूट सालाना 25 हजार रुपये के प्रीमियम पर मिलती है। सेक्शन 80D के तहत अभी इनकम टैक्स में 1 लाख तक की छूट दी जाती है। इसे दौगुना किया जा सकता है।

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