Lift and Escalator Bill Rules : यूपी में लिफ्ट एक्ट विधानसभा में हुआ पास, ये होंगे नियम

UPT | Lift and Escalator Bill

Feb 10, 2024 13:27

शुक्रवार की सुबह ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने सदन में लिफ्ट विधेयक पेश किया, जिसे पूरे सदन ने बहुमत से पास किया और स्थापित करने की सहमति दी।  

Lift and Escalator Bill : उत्तर प्रदेश में अब लिफ्ट और एस्केलेटर पर होने वाले हादसे अब थमने वाले हैं। क्योंकि सरकार ने इसको लेकर अब लिफ्ट एक्ट पारित कर दिया है। शुक्रवार की सुबह ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने सदन में लिफ्ट विधेयक पेश किया, जिसे पूरे सदन ने बहुमत से पास किया और स्थापित करने की सहमति दी। सत्र के दौरान दोपहर बाद लिफ्ट एक्ट पास हो गया। इस एक्ट के अनुसार, घरेलू लिफ्ट को छोड़कर बाकी सभी स्थान पर लिफ्ट ऑपरेटर रखना अनिवार्य होगा। 

पहला नियम : लिफ्ट स्थापित करने वाला स्वामी, सेवा प्रदाता कंपनी से अनिवार्य रूप से एएमसी लेगा, जो हर वर्ष लेनी अनिवार्य होगी। एएमसी तकनीकी टीम के निरीक्षण करते समय लिफ्ट के सही होने का प्रमाण-पत्र और समय-समय पर की गई तकनीकी जांच एवं अनुरक्षण लॉग बुक में दर्ज करना होगा।

दूसरा नियम : छोटी तकनीकी खराबी आने के तुरंत बाद लिफ्ट सही होने तक "लिफ्ट प्रयोग में नहीं है" का बोर्ड लगाना होगा।

तीसरा नियम : दुर्घटना होने और लिफ्ट में भीतर फंसे लोगों को कैसे सुरक्षित निकला जाए, उसके लिए वर्ष में दो बार मॉक ड्रिल का अभ्यास किया जाएगा।

चौथा नियम : स्वामी को बिजली आपूर्ति अथवा अन्य खराबी की स्थिति में स्वचालित बचाव युक्ति की स्थापना अनिवार्य होगी। इसके अलावा लिफ्ट में पर्याप्त प्रकाश, द्विमार्गी संचार, आपतकालीन अलार्म और यात्रियों के लिए अनुदेशक का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

पांचवां नियम : सार्वजनिक परिसरों में स्थापित सभी लिफ्ट में सीसीटीवी कैमरे और लिफ्ट का उपयोग करने वाले यात्रियों के जोखिम को देखते हुए अनिवार्य रूप से बीमा कराया जाएगा।

छठा नियम : स्वामी द्वारा चूक करने की दिशा में यथाविहित नियमों द्वारा स्वामी से क्षतिपूर्ति वसूली जाएगी।

सातवां नियम : सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पास भारतीय दंड संहिता की धारा-176 में विहित समस्त शक्तियां होंगी।

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