New Delhi : केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, एलजी पर छोड़ा फैसला

UPT | अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका खारिज

May 13, 2024 13:10

अरविंद केजरीवाल को सीएम के पद से हटाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल पर फैसला लेने का अधिकार छोड़ दिया है।

New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले में जांच एजेंसी ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा, 'यह दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) पर निर्भर है कि अगर वह चाहें तो कार्रवाई करें, लेकिन हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे।'

कोई कानूनी अधिकार नहीं
मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह औचित्य का विषय है, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा, जब मामले की सुनवाई हो रही थी तो हमने उनसे भी यही सवाल किया था। अंततः यह औचित्य का मामला है और इसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है। शीर्ष अदालत याचिकाकर्ता कांत भाटी चैल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

हाईकोर्ट भी खारिज कर चुका है याचिका
बता दें, दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें सीएम पद से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इससे पहले अरविंद केरजीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, जिसे खारिज किया जा चुका है।

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