जरा ध्यान दें : तत्काल यात्रा रद्द? जानें टिकट कैंसिलेशन पर कितना मिलेगा रिफंड, ये है नियम...

UPT | Ticket cancellation

Jun 24, 2024 08:28

कई लोगाें को पता भी नहीं होता, कि टिकट कैंसिलेशन पर रेलवे की ओर से रिफंड मिलता है। कई यात्री इस बात से अनजान होते हैं और अपने पैसे वापस पाने का अवसर खो देते हैं।

Ticket cancellation : भारत में रेल यात्रा एक लोकप्रिय और किफायती परिवहन विकल्प है। हर दिन लाखों यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए ट्रेनों का उपयोग करते हैं। कहीं जाना हो, तो टिकट बुक करानी होती है। लेकिन कभी -कभी किसी इमरजेंसी या फिर वेटिंग में नाम होने के कारण यात्री टिकट कैंसिल करा देते हैं। कई लोगाें को पता भी नहीं होता, कि टिकट कैंसिलेशन पर रेलवे की ओर से रिफंड मिलता है। तो चलिए आज जानते हैं टिकट रिफंड से जुड़े नियमों के बारे में।

टिकट कैंसिलेशन पर मिलता है रिफंड
कई लोगाें को पता भी नहीं होता, कि टिकट कैंसिलेशन पर रेलवे की ओर से रिफंड मिलता है। कई यात्री इस बात से अनजान होते हैं और अपने पैसे वापस पाने का अवसर खो देते हैं। जो लोग जानते हैं, उन्‍हें यह जानकारी नहीं होती, कि कितने पैसे वापस आते हैं और कितने पैसे कटते हैं। रिफंड की राशि कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि कैंसिलेशन का समय, टिकट का प्रकार, और ट्रेन का प्रस्थान समय। 



48 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर देना होगा इतना रिफंड
कंफर्म टिकट के मामले में, यदि आप ट्रेन के प्रस्थान से 48 घंटे पहले टिकट रद्द करते हैं, तो आपको प्रति व्यक्ति केवल 60 रुपये का न्यूनतम शुल्क देना होगा। यह नियम सभी श्रेणियों के टिकटों पर लागू होता है। हालांकि, यदि आप इस समय सीमा के बाद टिकट रद्द करते हैं, तो कटौती की दर बढ़ जाती है। स्लीपर क्लास के टिकटों के लिए, कैंसिलेशन शुल्क 120 रुपये तक बढ़ जाता है। वहीं, एयर कंडीशंड श्रेणियों के लिए यह शुल्क और भी अधिक है। थर्ड एसी के लिए 180 रुपये, सेकंड एसी के लिए 200 रुपये, और फर्स्ट एसी के लिए 240 रुपये का शुल्क लागू होता है। यह शुल्क ट्रेन के प्रस्थान से 48 घंटे से कम समय रहने पर लागू होता है।

48 से 12 घंटे के बीच टिकट रद्द करते पर मिलता है इतना रिफंड
यदि आप ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 48 घंटे से 12 घंटे के बीच टिकट रद्द करते हैं, तो कुल टिकट मूल्य का 25% काट लिया जाता है। यह नियम सभी श्रेणियों पर लागू होता है। यदि कैंसिलेशन प्रस्थान समय से 4 घंटे पहले किया जाता है, तो आपको केवल आधा रिफंड मिलेगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि आप टिकट रद्द करना भूल जाते हैं और ट्रेन छूट जाती है, तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इसलिए, यदि आप यात्रा नहीं कर सकते हैं, तो यथाशीघ्र टिकट रद्द करना सुनिश्चित करें।

वेटिंग टिकट रद्द करने पर मिलता है रिफंड
आरएसी (Contingency Against Reservation) और प्रतीक्षा सूची के टिकटों के लिए विशेष नियम हैं। यदि आपका टिकट आरएसी या प्रतीक्षा सूची में है और आप इसे ट्रेन के प्रस्थान से 30 मिनट पहले रद्द करते हैं, तो आपको रिफंड मिल जाएगा। यह नियम यात्रियों को अधिक लचीलापन प्रदान करता है, क्योंकि वे आखिरी क्षण तक अपने टिकट की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

कहा लागू होता है जीएसटी
दरअसल, जीएसटी (Goods and Services Tax) केवल एयर कंडीशंड श्रेणियों पर लागू होता है। स्लीपर क्लास के टिकटों पर जीएसटी नहीं लगाया जाता। इसके अलावा, जीएसटी की दर ट्रेन के प्रकार पर भी निर्भर करती है, जैसे कि क्या यह एक सुपरफास्ट या प्रीमियम ट्रेन है।

समय पर टिकट रद्द करने से हिचकिचाएं न
रेलवे की यह रिफंड नीति यात्रियों और रेलवे दोनों के हितों को संतुलित करने का प्रयास करती है। यह यात्रियों को अपनी योजनाओं में बदलाव करने की स्वतंत्रता देती है, जबकि साथ ही यह सुनिश्चित करती है कि अंतिम क्षण के रद्दीकरण से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। अंत में, यह सलाह दी जाती है कि यात्री अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इन नियमों को ध्यान में रखें। आपातकालीन स्थितियों के लिए हमेशा कुछ लचीलापन रखें और यदि आवश्यक हो तो समय पर टिकट रद्द करने से न हिचकिचाएं। याद रखें, समझदारी से की गई योजना न केवल आपके समय और पैसे की बचत करेगी, बल्कि यह आपकी यात्रा को अधिक सुखद और तनाव मुक्त भी बनाएगी।

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