New Telecom Act : 9 से ज्यादा सिम कार्ड लिया तो भरना होगा लाखों का जुर्माना, जानें नए टेलीकम्युनिकेशन एक्ट की प्रमुख बातें

UPT | दूरसंचार टॉवर

Jul 03, 2024 15:47

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस अधिनियम की धारा 1, 2, 10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 और 62 के प्रावधान लागू किए गए हैं...

UPT News Desk : देश में 26 जून 2024 से लागू नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट मौजूदा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1993 और टेलीग्राफ वायर अवैध कब्जा अधिनियम 1950 के पुराने ढांचे की जगह आया है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस अधिनियम की धारा 1, 2, 10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 और 62 के प्रावधान लागू किए गए हैं। यानी फिलहाल से आंशिक रूप से प्रभावी किया गया है। तो आइए आपको लागू  दूरसंचार अधिनियम की कुछ प्रमुख बातें आपको बता देते हैं। 
9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकते
बता दें देश में लागू हुए नए टेलीकॉम एक्ट के अनुसार अब भारत का कोई भी नागरिक जिंदगी भर 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक पहचान पत्र पर 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकते। ऐसा करने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 9 से  ज्यादा सिम खरीदने पर 50 हजार से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा। पहली बार 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार यही काम करने पर दो लाख रुपये तक जुर्माना लगेगा।

फर्जी तरीकों से सिम लेने पर लगेगा जुर्माना
 फर्जी तरीकों से सिम लेने पर भी सजा का प्रावधान किया गया है। किसी भी तरह के सिम कार्ड फ्रॉड करने पर तीन साल जेल और जुर्माना लगेगा। बिल के तहत फर्जी सिम कार्ड बेचने, खरीदने और प्रयोग करने पर भी तीन साल तक जेल या 50 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। सिम कार्ड की ब्रिकी करते समय बायोमेट्रिक डाटा लिया जाएगा।

टेलीकॉम सर्विस सस्पेंड कर सकती है सरकार
नए टेलीकॉम एक्ट के तहत सरकार की दखलअंदाजी को नजरअंदाज कर दिया गया है। अब सरकार इमरजेंसी के समय नेटवर्क या टेलीकॉम सर्विस सस्पेंड कर सकती हैं। इमरजेंसी के समय सरकार मैसेज प्रसार को जहां चाहे रोक सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर टेलीकॉम कंपनियों को अपने इक्विपमेंट्स सरकार द्वारा अधिकृत सोर्स से ही लेने होंगे। सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम के लिए दूरसंचार सेवाओं का नियंत्रण ले रही है।

प्रोमोशनल और स्पैम मैसेज पर लगाम
नए दूरसंचार अधिनियम में प्रोमोशनल और स्पैम मैसेज पर लगाम लगाने का प्रयास किया गया है। अब प्रोमोशनल मैसेज भेजने से पहले ग्राहक की संतुष्टि लेना अनिवार्य होगा। सभी दूरसंचार कंपनियों को डू-नॉट-डिस्टर्ब सर्विस रजिस्टर करने का ऑप्शन देना अनिवार्य होगा।  नियम का उल्लंघन होता है तो नियमानुसार कार्रवाई होगी। नए अधिनियम में प्रमोशनल मैसेज को लेकर भी बदलाव हुए हैं।

पुराने कानून समाप्त
तमाम बदलावों के साथ ही नए एक्ट के आने के साथ ही पुराने समस्त टेलीकॉम कानून समाप्त हो गए हैं।

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