संजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी राहत : सांसद को सुल्तानपुर की ट्रायल कोर्ट में नहीं करना पड़ेगा सरेंडर

UPT | आप पार्टी के सांसद संजय सिंह

Aug 21, 2024 19:13

आप पार्टी के सांसद संजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सुल्तानपुर की ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।

Prayagraj News : आप पार्टी के सांसद संजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सुल्तानपुर की ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में कल संजय सिंह की बेल पर सुनवाई होगी। संजय सिंह की तरफ से सीनियर एडवोकेट सतीश चंद्र मिश्रा हाईकोर्ट में पेश हुए थे।

सुल्तानपुर की ट्रायल कोर्ट का बदला फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने संजय सिंह को बड़ी राहत दी है। अब संजय सिंह को सुल्तानपुर की ट्रायल कोर्ट में सरेंडर नहीं करना पड़ेगा। ट्रायल कोर्ट के सरेंडर करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में कल संजय सिंह की बेल पर सुनवाई होगी। संसद संजय सिंह की तरफ से सीनियर एडवोकेट सतीश चंद्र मिश्रा हाईकोर्ट में पेश हुए थे।



28 अगस्त तक पेश होने का था आदेश
सुल्तानपुर की एक अदालत ने 23 साल पुराने एक केस में आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। वहीं आप सांसद संजय सिंह के अलावा कोर्ट ने सपा प्रवक्ता और पूर्व विधायक अनूप संडा समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया। सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट ने पुलिस से इन सभी को 28 अगस्त तक पेश करने को कहा। इस फैसले के बाद नेताओं ने हाईकोर्ट का रुख किया, जिसका 21 अगस्त को फैसला आया।

किस मामले में सुनाई सजा?
यह मामला साल 2001 का है, जब नगर कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ नाका के पास आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक अनूप संडा समेत कई लोगों ने बिजली, पानी और अन्य जनसमस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया था। उस समय के कोतवाली नगर के उपनिरीक्षक ने सड़क जाम जैसी धाराओं के तहत इनके खिलाफ केस दर्ज किया था। एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद सभी को दोषी मानते हुए तीन-तीन महीने की कारावास और डेढ़-डेढ़ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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