सुनवाई में मंदिर पक्षकार की ओर से कहा गया था कि सरकारी दस्तावेजों में शाही ईदगाह के नाम से कोई संपत्ति नहीं है। ये अवैध तरीके से काबिज है।
May 31, 2024 15:48
सुनवाई में मंदिर पक्षकार की ओर से कहा गया था कि सरकारी दस्तावेजों में शाही ईदगाह के नाम से कोई संपत्ति नहीं है। ये अवैध तरीके से काबिज है।