खटाखट-खटाखट याचिका खारिज : राहुल गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला हुआ था दर्ज

UPT | कांग्रेस सांसद राहुल गांधी।

Aug 21, 2024 02:48

कोर्ट ने मामले को खारिज करते हुए कहा- किस आधार पर याचिका दायर की, क्या कहना चाहते हैं? यह इसमें साफ नहीं है। आप कौन हैं? अपने बारे में भी कुछ नहीं बताया। ऐसे में याचिका खारिज की जा रही है...

Prayagraj News : केंद्र में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी के खिलाफ खटाखट- खटाखट वाले बयान को लेकर हाईकोर्ट में मामला दर्ज किया गया था। फिलहाल दायर याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

इस वजह से मामला हुआ खारिज 
कोर्ट ने मामले को खारिज करते हुए कहा- किस आधार पर याचिका दायर की, क्या कहना चाहते हैं? यह इसमें साफ नहीं है। आप कौन हैं? अपने बारे में भी कुछ नहीं बताया। ऐसे में याचिका खारिज की जा रही है।



फिर से याचिका दाखिल करने का मिला मौका
याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता भारती सिंह और उनके वकीलों ने कहा- उन्हें एक मौका और दिया जाए। फिर वह डिटेल से याचिका दाखिल कर अपने बारे में बताएंगे। ऐसे में कोर्ट ने उन्हें फिर से याचिका दाखिल करने की अनुमति दी। हाईकोर्ट के जस्टिस एमके गुप्ता और जस्टिस मनीष निगम की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की।

राहुल गांधी का खटाखट वाला बयान
बता दें सबसे पहले राहुल गांधी ने “खटा-खट” वाले बयान का ज़िक्र ओड़िशा की एक रैली में किया। वो कांग्रेस के पांच गारंटियों की बात कर रहे थे। खटाखट वाला बयान युवा न्याय और महिला न्याय के संदर्भ में था, जहां वो कह रहे थे की कांग्रेस की गारंटियों के मुताबिक़ डिप्लोमा धारक युवाओं को और हर परिवार की एक महिला को अपने बैंक खाते में सालाना एक लाख रुपये यानी हर महीने 8500 रुपये मिलेंगे।

जानिए क्या है पूरा मामला
बता दें राहुल गांधी की बयानबाजी को लेकर 8 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। सामाजिक कार्यकर्ता भारती सिंह ने वकील ओपी सिंह और शाश्वत आनंद की तरफ से यह जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की है। मामले की आज पहली सुनवाई थी।

कांग्रेस के वादे को मतदाताओं को गुमराह करने वाला बताया
याचिका में यह भी कहा गया कि कांग्रेस ने इस वादे से मतदाताओं को गुमराह किया। एक तरह से वोट के बदले पैसे देने का लालच दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के हस्ताक्षर किए हुए इस वादे ने मतदाताओं को भरोसा दिलाया था कि उन्हें वोट देने के बदले पैसे मिलेंगे।

यह भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध है
भारती सिंह ने कहा- चुनाव आयोग ने चुनाव में प्रलोभनों पर 2 मई, 2024 को एक एडवाइजरी भी जारी की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। याचिका में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 121(1)(ए) का उल्लंघन किया है। यह भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध है। याची ने चुनाव आयोग को इस मामले में कार्रवाई करने के लिए लेटर लिखा, लेकिन जब कोई कदम नहीं उठाया गया, तो यह जनहित याचिका दायर की गई। इस याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है।

कांग्रेस मुख्यालय पहुंची थीं महिलाएं
लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के दूसरे दिन 5 जून को मुस्लिम महिलाएं यूपी कांग्रेस पार्टी दफ्तर पहुंच गई थीं। महिलाओं ने कांग्रेस का गारंटी कार्ड दिखाते हुए रुपये की मांग की थी। कई महिलाओं ने पहले से मिले गारंटी कार्ड पर अपना नाम, पता और नंबर भरकर पार्टी दफ्तर में जमा भी किया। 

यूपी में इंडी गठबंधन को मिली हैं 43 सीट
लोकसभा चुनाव में I.N.D.I.A ब्लॉक को 234 सीटें मिली हैं। यूपी में इस गठबंधन को 43 सीटें मिली हैं। इसमें सपा को 37 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं।

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