SP MLA: कानपुर कमिश्नरेट पुलिस इरफान सोलंकी की सजा से नहीं है संतुष्ट, सजा बढ़वाने के लिए हाईकोर्ट में करेगी अपील

UPT | इरफान सोलंकी

Jun 11, 2024 09:27

कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच आरोपियों को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस 7 साल की सजा से संतुष्ट नहीं है। आगजनी की धारा 436 के तहत कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है। 

Kanpur News: यूपी के कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। कोर्ट ने जाजमऊ आगजनी मामले में इरफान सोलंकी उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत पांच आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई थी। आईपीसी की धारा 436 (आगजनी) के तहत दस की सजा का प्रावधान है। लेकिन कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। सजा बढ़वाने के लिए कानपुर कमिश्नरेट पुलिस हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। वहीं, बचाव पक्ष भी सजा के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है।

जाजमऊ थाना क्षेत्र स्थित डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा का प्लाट है। नजीर फातिमा का परिवार प्लाट में ट्टर और छप्पर डालकर रहता है। नजीर फातिमा ने आरोप लगाया था कि सपा विधायक और उनके भाई प्लाट पर कब्जा करना चाहते थे। बीते 7 नवंबर 2022 (सोमवार) को परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। इसी बीच विधायक और उनके भाई ने झोपड़ी में आग लगा दी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 327, 427, 386, 504, 436, 506 और 120 के तहत मुकदमा किया था।

आगजनी की धारा बनी गले की फांस
कोर्ट ने बीते 3 जून को आईपीसी की धारा 436, 427, 147, 504, 323 की धाराओं में दोषी करार दिया था। इसके साथ ही धारा 386, 149, 120बी में दोष मुक्त कर दिया था। कोर्ट ने बीते 7 जून को सपा विधायक इरफान सोलंकी उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, शरीफ और इजराइल आटे वाला को दोषी मानते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 30,500 का जुर्माना लगाया था।

सजा बढ़वाना चाहती है पुलिस
कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार के मुताबिक आईपीसी की धारा 436 के तहत मिली सजा काफी कम है। कमिश्नरेट पुलिस सजा से संतुष्ट नहीं है। एजीडीसी व अभियोजन अधिकारी को सजा के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया गया है। ताकि सजा को कम से कम दस साल तक बढ़ाया जा सके। वहीं, इरफान का पक्ष भी सजा के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयार कर रहा है।
 

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