विदेशी पशु-पक्षी पालने वालों के लिए जरूरी सूचना : आज रात 12 बजे से पहले कराएं पंजीयन, नहीं तो होंगे अवैध

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Aug 28, 2024 16:40

अगर आप भी पशु पक्षी पालने का शौक रखते हैं और घर में किसी भी तरह के विदेशी पशु पक्षी पाल रखे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है।

Kanpur News : अगर आप भी पशु पक्षी पालने का शौक रखते हैं और घर में किसी भी तरह के विदेशी पशु पक्षी पाल रखे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है। जान लें कि विदेशी पशु-पक्षी पालने के लिए पंजीयन कराना जरूरी है, बिना पंजीयन के आपके पशु-पक्षी वैध नही माने जाएंगे। बता दें कि पंजीयन बुधवार को ही होगा क्योंकि इसकी अंतिम तिथि 28 अगस्त है। पंजीयन कराने की प्रक्रिया 28 फरवरी से चल रही है, इसके बाद आपके पालतू विदेशी पशु-पक्षी अवैध हो जाएंगे। जानकारी के मुताबिक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में सरकार ने फरवरी में संशोधन किया था।

28 फरवरी को जारी नोटिफिकेशन
28 फरवरी को जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार, किसी भी विदेशी पशु या पक्षी का संरक्षण व्यक्तिगत, संस्थागत, या प्राणी उद्यान में किया जा रहा है, तो उसका पंजीयन 28 अगस्त रात 12:00 बजे तक parivesh.nic.in पर करना अनिवार्य है। विदेशी पशु या पक्षी के पंजीयन के लिए सरकार ने ₹1000 शुल्क निर्धारित किया है, जिसे डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रधान मुख्यमंत्री रक्षक के नाम पर बनाना होगा। पंजीयन की हार्ड कॉपी को लखनऊ स्थित प्रधान मुख्य वन रक्षक कार्यालय में जमा करनी होगी। कानपुर प्राणी उद्यान प्रशासन ने नियमों का पालन करते हुए सभी विदेशी पक्षियों का पंजीयन करवा लिया है। कानपुर प्राणी उद्यान में हिप्पोपोटैमस, नाइट हेरॉन, पॉन्ड हैरान, पेंटेड स्टार्क, ओपन बिल स्टार्क और कॉमन ग्रे हार्नबिल जैसे विविध और आकर्षक पशु पक्षी संरक्षित हैं।

वन संरक्षक ने दी जानकारी
वहीं इस पूरे मामले पर मुख्य वन संरक्षक के सिंह ने बताया कि विदेशी पशु और पक्षियों का संरक्षण कर रहे हैं, तो बुधवार तक पंजीयन करा लें। वरना इनका संरक्षण अवैध हो जाएगा। वन्य जीव अधिनियम के तहत जप्त करने की भी कार्रवाई होगी।

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