जिलाधिकारी ने बताया कि इस अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक और निजी परिसरों में लिफ्ट और एस्केलेटर संचालित करने के लिए नियम बनाए गए हैं। सार्वजनिक जगहों पर लिफ्ट या एस्केलेटर लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा।
Jul 16, 2024 01:44
जिलाधिकारी ने बताया कि इस अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक और निजी परिसरों में लिफ्ट और एस्केलेटर संचालित करने के लिए नियम बनाए गए हैं। सार्वजनिक जगहों पर लिफ्ट या एस्केलेटर लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा।