बिजनौर कोर्ट हत्याकांड : सुमित को आजीवन कारावास की सजा, भरी अदालत में की थी शाहनवाज की हत्या

UPT | शाहनवाज हत्याकांड

May 23, 2024 18:54

बिजनौर जनपद के सीजेएम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की हिरासत में अपने साथी जब्बार के साथ आए शाहनवाज की हत्या के मामले में शामली निवासी सुमित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई...

Bijnor News : बिजनौर जनपद के सीजेएम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की हिरासत में अपने साथी जब्बार के साथ आए शाहनवाज की हत्या के मामले में शामली निवासी सुमित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद शुक्ला ने उन्हें शाहनवाज की हत्या, जानलेवा हमले, और अवैध शस्त्र रखने का दोषी माना है।

जानिए क्या था मामला
17 दिसंबर 2019 को दिल्ली पुलिस ने नजीबाबाद निवासी शाहनवाज और जब्बार को कोर्ट में पेश करने के लिए बिजनौर लाया था। सीजेएम कोर्ट में दोपहर को अहसान हत्याकांड में दोनों को पेश किया गया था। इस दौरान तीन लोगों ने कोर्ट में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, जिसके चलते शाहनवाज की मौके पर ही मौत हो गई। उनके साथ आया जब्बार फरार हो गया था। सीजेएम के गनर रवि, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल, कोर्ट मोहर्रिर मनीष आदि पुलिस कर्मियों ने साहस का परिचय देते हुए तीनों हमलावरों साहिल पुत्र अहसान, अकराज, और सुमित को पकड़ लिया था। कोर्ट मोहर्रिर मनीष भी गोली लगने से घायल हो गया था।

कड़ी सुरक्षा के बीच सुमित को लाया गया कार्ट
शासकीय अधिवक्ता मुकेश चौहान के अनुसार, इस केस में गिरफ्तार किए गए नाबालिग साहिल पुत्र अहसान और अकराज की सुनवाई पर हाईकोर्ट से स्टे है। बुधवार को बहराइच से कड़ी सुरक्षा के बीच सुमित को बिजनौर कोर्ट लाया गया था और कोर्ट ने उसे हत्या, जानलेवा हमला, और अवैध शस्त्र रखने का दोषी माना था। आज कोर्ट ने सुमित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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