रामपुर में आयोजित हुई जागरूकता गोष्ठी : बोले पुलिस अधीक्षक- नए कानूनों से बड़ी पुलिस-प्रशासन की जवाबदेही

UPT | बैठक में भाग लेते अधिकारी।

Jul 02, 2024 01:32

सिविल लाइंस कोतवाली में आयोजित जागरूकता गोष्ठी में शहर विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि एक जुलाई 2024 से देश में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू किया गया है...

Rampur News : सिविल लाइंस कोतवाली में आयोजित जागरूकता गोष्ठी में शहर विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि एक जुलाई 2024 से देश में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू किया गया है। इन कानूनों में जहां धाराओं में बदलाव और अपराध घटित होने पर अपराधी के खिलाफ कड़े दंड प्रावधान किए गए हैं, तो वहीं पुलिस के लिए भी टाइमलाइन तय कर दी है। अब थानों में पुलिस पीड़ितों को टहला नहीं सकती। जिससे जनता को समयसीमा के भीतर न्याय मिलेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इससे कानून व्यवस्था में बड़े बदलाव नजर आएंगे। अपराधियों में अपराध घटित करने से पूर्व पुलिस का खौफ नजर आएगा।

पीड़ितों को जल्द मिले न्याय 
जिलाधिकारी जोगेंद्र सिंह ने कहा कि नए कानूनों से देश व प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरूस्त होगी। प्रशासन की भी यह जिम्मेदारी है कि किसी के साथ कुछ गलत न हो। पीड़ितों को जल्द न्याय मिले और दोषियों को सजा। इन कानूनों में इसका शतप्रतिशत ध्यान दिया गया है।
 
पीड़ित किसी भी थाने में करा सकता है एफआईआर दर्ज
पुलिस अधीक्षक विद्या सागर मिश्रा ने कहा कि शॉपलिफ्टिंग, मॉब लिंचिंग, स्नैचर और चैन स्नैचिंग गैंग, साइबर क्राइम, संगठित अपराध आदि अपराध की श्रेणियां तय की हैं और सजा के कठोर प्रावधान किए हैं। इसके अतिरिक्त सबसे लाभ यह है कि पीड़ित किसी भी थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करा सकता है। इस मौके पर सीओ सिटी जितेंद्र सरगम, सिविल लाइंस थानाध्यक्ष अजय मिश्रा सहित कोतवाली क्षेत्र के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।

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