Maharajganj News : दहेज हत्या मामले में पति, सास व ससुर को 10-10 साल की कैद, 25,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया

UPT | दहेज हत्या में सश्रम कारावास

Jul 26, 2024 13:13

महराजगंज के नौतनवा थाना क्षेत्र के रतनपुर टोला परसाजोतिया में तीन वर्ष पूर्व हुए दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने तीन आरोपितों को दोषी सिद्ध करार देते हुए 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा ...

Maharajganj News : महराजगंज जिले के नौतनवा थाना क्षेत्र में तीन वर्ष पूर्व घटित एक दहेज हत्या के मामले में न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया है। यह मामला जून 2019 में हुई एक शादी से जुड़ा है। ग्राम कजरी, थाना नौतनवा के निवासी साधु शरण ने अपनी बेटी का विवाह मनोज यादव नामक युवक से किया था, जो ग्राम रतनपुर का रहने वाला था। शादी के कुछ समय बाद जब नवविवाहिता अपने ससुराल पहुंची, तो उससे दहेज की मांग होने लगी।

2021 में पति और सास-ससुर ने मिलकर की हत्या
मनोज यादव, उसके पिता पत्थर यादव उर्फ गजई और मां सुभावती यादव ने नवविवाहिता से 50,000 रुपये की अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू कर दी। जब युवती ने इसको पूरा करने में असमर्थता जताई, तो उसे शारीरिक और मानसिक यातनाओं का सामना करना पड़ा। दहेज न पाने की स्थिति में 10 जनवरी 2021 को साधु शरण की बेटी की उसके पति व सास-ससुर ने मिलकर हत्या कर दी थी। 

गवाहों के बयान और साक्ष्य पर हुई अपराध की पुष्टि
न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सर्वेश्वर मणि त्रिपाठी ने अभियोजन पक्ष की ओर से मजबूत पैरवी की। उन्होंने गवाहों के बयान और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिससे आरोपियों के अपराध की पुष्टि हुई।

अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया निर्णय
अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए और सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपना निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों - मनोज यादव, पत्थर यादव उर्फ गजई और सुभावती यादव को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक दोषी पर 25,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।

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