Lucknow
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यूपी रेरा की खास पहल : बिल्डर और बायर बैठेंगे आमने-सामने, समस्याओं और समाधान पर चर्चा होगी

Social Media | UP REAR Office in Greater Noida

Nov 05, 2023 19:00

उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों के बीच सामंजस्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण खास पहल की है...

Short Highlights
  • यूपी रेरा रियल एस्टेट प्रोमोटर्स के लिए लखनऊ मुख्यालय में सेमीनार का आयोजन करेगी
  • 2 नवम्बर को आयोजित होने वाले सेमीनार के लिए क्रेडाई और नारेडको को बुलाया गया
  • रेरा में पंजीकृत उत्तर प्रदेश के सभी प्रोमोटर्स को हिस्सा लेने के लिए बुलावा भेजा गया है
  • कल दोपहर बाद 3 बजे से होने वाले सेमीनार में होम बायर्स एसोसिएशन भी शामिल होंगी
  • यूपी रेरा अध्यक्ष की बड़ी पहल, रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के लिए अच्छा मौका
Lucknow News : उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों के बीच सामंजस्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (UP Real Estate Regulatory Authority) ने खास पहल की है। रेरा अधिनियम का पालन करने और बिल्डरों की कार्यशैली में बदलाव लाने के लिए 2 नवम्बर 2023 को रेरा मुख्यालय के ऑडिटोरियम में एक सेमीनार का आयोजन किया जाएगा। बिल्डरों को दोनों बड़ी संस्थाओं क्रेडाई और नारेडको सहित सभी पंजीकृत बिल्डरों को बुलाया गया है। इस आयोजन में प्रदेश भर से आवंटियों के संघ भी आमंत्रित किए गए हैं।

यूपी रेरा के सचिव प्रमोद कुमार उपाध्याय ने बताया कि गुरुवार को अपरान्ह 3 बजे से आरम्भ होने वाले इस सेमीनार में बिल्डरों को जानकारियां दी जाएंगी। मसलन, परियोजना पंजीयन के समय ध्यान में रखी जाने वाली आवश्यक बातें क्या हैं? उपभोक्ताओं या घर खरीदारों के लिए उन सभी सूचनाओं का जानना अथवा उन्हें बताना अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्रोमोटर्स की पूर्व में पंजीकृत परियोजनाओं में निरन्तरता लाना जरूरी है। हर बात का प्रभाव उपभोक्ताओं के निर्णय पर पड़ता है। सचिव ने आगे कहा, "रेरा अधिनियम-2016 के उद्देश्यों के मुताबिक नियामक प्राधिकरण सभी प्रोमोटर्स से उनकी परियोजनाओं से जुड़ी सभी सूचनाएं पोर्टल पर अपलोड करवाता है। इसी तरह घर खरीदारों को यह जानना जरूरी है कि परियोजना और प्रोमोटर का विवरण देखते समय किन बिंदुओं की अवश्य जांच करें।"

प्रमोद कुमार उपाध्याय ने आगे बताया कि यूपी रेरा के पोर्टल को रेरा अधिनियम के प्राविधानों के अनुकूल बनाया जा रहा है। जिससे उपभोक्ताओं को परियोजना से जुड़ी अधिकतम जानकारी उपलब्ध मिल जाए। लेकिन इसका पूर्ण लाभ तभी होगा जब प्रोमोटर्स सटीक, निरन्तर और नवीनतम जानकारी अपलोड करेंगे। उपभोक्ताओं के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो। पोर्टल के लीगल सेक्शन में प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत मॉडल एग्रीमेन्ट फॉर सेल का प्रारूप भी उपलब्ध कराया गया है और केवल इसी प्रारूप का उपयोग प्रोमोर्स एवं घर खरीदारों द्वारा किया जाना चाहिए। इसी प्रकार परियोजना हेतु खोले गए सभी तीन बैंक खातों के विधिवत जानकारी तथा नवीनतम त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट या क्यूपीआर अपलोड करना भी प्रोमोटर्स की जिम्मेदारी है और उपभोक्ताओं को यह जानना उनका अधिकार भी है।

सचिव के अनुसार, "इस सेमीनार के माध्यम से रेरा हितधारकों के मध्य रेरा के प्राविधानों, उनके कर्तव्यों एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के कार्य करेगा जिससे सभी पक्षों में सामंजस्य बने और रियल एस्टेट क्षेत्र का विकास सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार के सेमीनार एवं कार्यशाला का आयोजन आने वाले समय में निरन्तर किया जाएगा जिससे हितधारकों में सूचना और जानकारी का संचार किया जा सके।"

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